अब टिकट कैंसिल करने की टेंशन खत्म! ट्रेन की रिजर्वेशन Ticket पर भी बदलवा सकेंगे डेट; इस दिन से मिलेगी सुविधा
भारतीय रेलवे ऑनलाइन बुक टिकटों पर यात्रा तिथि बदलने की सुविधा शुरू करने पर विचार कर रहा है। अभी यह सुविधा काउंटर टिकटों तक ही सीमित है। रेलवे की एक टीम इस पर काम कर रही है और अगर सब ठीक रहा तो यह सुविधा जनवरी 2026 से शुरू हो सकती है। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नियम को न्यायसंगत बनाने के निर्देश दिए हैं।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ऑनलाइन बुक टिकटों पर भी यात्रा तिथि बदलने की व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रहा है। फिलहाल यह सुविधा केवल काउंटर से लिए गए टिकटों तक सीमित है, लेकिन रेलवे की एक टीम ने इस पर अध्ययन शुरू कर दिया है और यदि इसे न्यायसंगत पाया गया तो नई व्यवस्था जनवरी 2026 से लागू की जा सकती है।
रेलवे के वर्तमान नियमों के अनुसार ऑनलाइन बुक टिकट की तिथि बदलने के लिए यात्रियों को पहले टिकट कैंसल करना होता है और फिर नई तिथि के लिए दोबारा आरक्षण कराना होता है। टिकट कैंसिल पर लागू शर्तों के मुताबिक ट्रेन के तय समय से 48 से 12 घंटे पहले तक कैंसिल कराने पर कुल किराये का 25 प्रतिशत कटता है, जबकि चार्ट बनने के बाद कैंसिल कराने पर रिफंड नहीं मिलता।
कन्फर्म टिकट की नहीं होगी गारंटी
रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी मौजूदा व्यवस्था को यात्री हित के अनुरूप नहीं माना है और इस नियम को न्यायसंगत बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रस्तावित प्रणाली में यात्रियों को ऑनलाइन टिकट की यात्रा तिथि आगे-पीछे करने का विकल्प मिलेगा, पर यह पूरी तरह सीट की उपलब्धता पर निर्भर होगा। यदि चुनी गई नई तारीख पर टिकट की कीमत अधिक होगी तो यात्रियों को अंतर राशि अतिरिक्त चुकानी पड़ेगी।
नई तिथि पर कन्फर्म सीट मिलने की गारंटी नहीं होगी। सीट उपलब्ध होने पर ही टिकट कन्फर्म माना जाएगा। वहीं शुल्क कटौती के मामले में संभव है कि ऑनलाइन टिकट पर भी मौजूदा काउंटर टिकट नियम ही प्रभावी रखा जाए। वर्तमान काउंटर नियमों के अनुसार कन्फर्म, आरएसी और वेटिंग टिकटों की यात्रा तिथि आगे या पीछे करवाई जा सकती है, बशर्ते नई तिथि पर वही श्रेणी या उससे ऊपर की श्रेणी में सीट उपलब्ध हो। नीचे की श्रेणी में तिथि अग्रसारित नहीं की जा सकती।
काउंटर से तिथि बदलने के लिए टिकट को उस ट्रेन के खुलने के तय समय से कम से कम 48 घंटे पहले आरक्षण कार्यालय के कार्य समय के दौरान कैंसिल कराना होता है। साथ ही इस सुविधा का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है और तत्काल टिकट पर यह अनुमति नहीं दी जाती। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि तिथि बदलने के बाद बदला हुआ टिकट एक नया आरक्षण माना जाएगा और भविष्य में यदि उसे कैंसिल किया गया तो उसके अनुसार रद्दीकरण शुल्क लिया जाएगा।
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