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    सरकार की चेतावनी: अश्लील, गैरकानूनी कंटेट पर लगाम लगाएं ऑनलाइन प्लेटफार्म, वर्ना...

    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:42 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों, खासकर इंटरनेट मीडिया कंपनियों को अश्लील, अभद्र और गैरकानूनी सामग्री पर तुरंत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इलेक ...और पढ़ें

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    अश्लील, गैरकानूनी कंटेट पर लगेगी लगाम।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफार्मों खासकर इंटरनेट मीडिया कंपनियों को आगाह किया है कि यदि वे अश्लील, अभद्र, बाल यौन शोषण से जुड़ी और अन्य प्रकार की गैरकानूनी सामग्री पर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

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    इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 29 दिसंबर को जारी परामर्श में इंटरनेट मीडिया कंपनियों से कहा कि वे तत्काल अपने अनुपालन ढांचे की समीक्षा करें और अपने प्लेटफॉर्म पर अश्लील एवं गैरकानूनी सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें देश के कानून के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है।

    परामर्श में कहा गया है-इंटरनेट मीडिया कंपनियों समेत तमाम ऑनलाइन प्लेटफार्मों को याद दिलाया जाता है कि वे अपने मंचों पर अपलोड, प्रकाशित या साझा की गई तीसरे पक्ष की जानकारी के संबंध में उत्तरदायित्व से छूट प्राप्त करने के लिए उचित सावधानी बरतें। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत वे इसके लिए वैधानिक रूप से बाध्य हैं।

    यह परामर्श इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह देखने के बाद जारी किया गया है कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म अश्लील, अनुचित और गैरकानूनी सामग्री पर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

    आइटी नियम, 2021 के तहत किसी व्यक्ति की ओर से अश्लीलता की शिकायत किए जाने पर इंटरनेट मीडिया कंपनियों के लिए 24 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री को हटाना या उस तक पहुंच निष्क्रिय करना अनिवार्य है।

    परामर्श में दोहराया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम या सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के प्रविधानों का पालन नहीं करने पर इंटरनेट मीडिया कंपनियों और उनके यूजरों के खिलाफ आइटी अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और अन्य आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

    आइटी मंत्रालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से कहा कि वे जानकारी मिलने पर गैरकानूनी सामग्री को तुरंत हटाएं या उस तक पहुंच निष्क्रिय करें और यह कार्रवाई आइटी नियम, 2021 में निर्धारित समय सीमा के भीतर की जाए।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)