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    अश्लील कंटेंट पर सरकार क्या कर रही है? Ranveer Allahbadia मामले पर SC ने केंद्र से पूछे सवाल

    Updated: Tue, 18 Feb 2025 05:48 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब के साथ अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयर किए जा रहे अश्लील कंटेंट को लेकर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताते हुए सरकार से इस मामले पर दखल देने की बात कही है। एससी ने केंद्र से पूछा कि क्या वह यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के बारे में कुछ करने जा रही है?

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    Ranveer Allahbadia मामले पर SC ने केंद्र से पूछे सवाल।

    एएनआई, नई दिल्ली। यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो के दौरान अभद्र टिप्पणी करने वाले रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के बयान पर नाराजगी जाहिर की।

    देश के शीर्ष न्यायालय ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने रणवीर इलाबादिया के खिलाफ दर्ज कई FIR के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। हालांकि, इस बीच सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किए जा रहे अश्लील कंटेंट पर भी कोर्ट ने चिंता जाहिर की।

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    केंद्र सरकार से एससी ने जताई उम्मीद

    सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र से पूछा कि क्या वह यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के बारे में कुछ करने जा रही है। कोर्ट ने केंद्र से यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री को विनियमित (रेगुलेट) करने पर विचार करने को कहा।

    कोर्ट ने क्या कहा?

    सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि हम चाहते हैं कि आप (सरकार) कुछ करें। अगर सरकार कुछ करने को तैयार है, तो हमें खुशी होगी; अन्यथा, हम इस खालीपन और बंजर क्षेत्र को उस तरह नहीं छोड़ेंगे जिस तरह से तथाकथित यूट्यूब चैनल इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और ये सभी चीजें चल रही हैं। पीठ ने यह भी कहा कि हमें इस मुद्दे के महत्व और संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

    जानिए पूरा मामला

    गौरतलब है कि शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अतिथि भूमिका के दौरान अनुचित टिप्पणियों के मद्देनजर आई है। आज पीठ ने इलाहाबादिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने का निर्देश देने की मांग की गई है।

    यूट्यूबर की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने उनकी आलोचना की और कहा कि उनके माता-पिता को शर्म आएगी; समाज को शर्म आएगी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि उनके दिमाग में कुछ बहुत गंदा है, जिसे उन्होंने कार्यक्रम में उगल दिया है।

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