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    पहलगाम अटैक के बाद एक्शन, पाकिस्तानियों को छोड़ना होगा भारत; गृहमंत्री ने की सभी राज्यों के CM से बात

    Updated: Fri, 25 Apr 2025 08:06 PM (IST)

    भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें अपने-अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानियों को खोजकर वापस भेजने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा है। सीसीएस ने सभी पाकिस्तानियों के वीजा को 27 अप्रैल से निरस्त करने का फैसला किया था।

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    पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन। (फोटो- पीटीआई)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुरक्षा से संबंधित कैबिनेट की कमेटी (सीसीएस) के फैसले के अनुरूप भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस करने की कवायद शुरू हो गई है। इस सिलसिले में केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमति शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें अपने-अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानियों को खोजकर वापस भेजने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा।

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    इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी इस मुद्दे को लेकर सभी मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक और सीसीएस के फैसले को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये। सीएसएस ने सभी पाकिस्तानियों के वीजा को 27 अप्रैल से निरस्त करने का फैसला किया था।

    29 अप्रैेल से पहले भारत छोड़ने का आदेश 

    सरकार की ओर बताया कि इसमें उन पाकिस्तानी नागरिकों को मिले दीर्घकालीक वीजा, राजनयिक वीजा, आधिकारिक वीजा शामिल होंगे। यानी ऐसे वीजा धारक पाकिस्तानी भारत में वीजा की अवधि तक रह सकते हैं। इसके साथ ही मेडिकल वीजा की अवधि 29 अप्रैल निर्धारित की गई है। यानी इलाज के लिए मेडिकल वीजा पर भारत में आए पाकिस्तानियों को 29 अप्रैल तक वापस लौटना होगा।

    गृहमंत्री ने की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात 

    अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से बात कर पहलगाम में आतंकी हमले और उससे उत्पन्न स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के ठोस सबूत मिलने के बाद सीसीएस ने पाकिस्तान के खिलाफ अन्य कदमों के साथ-साथ उनके नागरिकों को मिले वीजा को निरस्त करने का फैसला किया है।

    वीजा पर आए ये पाकिस्तानी नागरिक विभिन्न राज्यों में हैं और उन्हें वहां पुलिस को अपने होने की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से करने का नियम है। राज्य सरकारों के ऐसे पाकिस्तानियों की पहचान कर 27 अप्रैल तक उन्हें पाकिस्तान वापस भेजना सुनिश्चित करना चाहिए।

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