'इस तारीख से पहले दाखिल करें संपत्ति का विवरण', केंद्र सरकार का IAS अधिकारियों को निर्देश
केंद्र सरकार ने सभी आईएएस अधिकारियों को 31 जनवरी तक अपनी वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण (आईपीआर) ऑनलाइन दाखिल करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर अनु ...और पढ़ें

आईएएस अधिकारियों को संपत्ति विवरण दाखिल करने का निर्देश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी आइएएस अधिकारियों से कहा है कि वे समय पर अपनी संपत्ति का विवरण दाखिल करें, अन्यथा उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और पदोन्नति से भी इन्कार किया जा सकता है।सभी IAS अधिकारियों को अगले वर्ष की 31 जनवरी तक वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण (आइपीआर) जमा करना अनिवार्य है।
आईएएस अधिकारियों को संपत्ति विवरण दाखिल करने का निर्देश
कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि आइएएस अधिकारियों द्वारा इन प्रविधानों का अनुपालन करने में विफलता उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का पर्याप्त कारण है।
इसके अलावा नियमों में संशोधन किया गया है, जिसके तहत ऊपर के वेतनमान के लिए नियुक्ति पर विचार किए जाने के दौरान समय पर आइपीआर दाखिल करने पर भी ध्यान दिया जाए।
न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और पदोन्नति पर रोक
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने जनवरी 2017 से स्पैरो माड्यूल के माध्यम से आइएएस अधिकारियों के लिए आइपीआर आनलाइन दाखिल करने की सुविधा शुरू की थी। स्पैरो एक ऐसा साफ्टवेयर है, जहां पर कर्मचारियों के अप्रैजल का मूल्यांकन आनलाइन किया जाता है।
केंद्रीय सरकारी विभागों के सचिवों और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यह वास्तव में संतोष की बात है कि अधिकारी वर्षों से अपनी वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण या तो इलेक्ट्रानिक रूप से जमा कर रहे हैं या मैन्युअल रूप से भरी गई आइपीआर की स्कैन प्रति अपलोड कर रहे हैं।
इसमें कहा गया है कि यह आनलाइन माड्यूल निर्धारित समय सीमा यानी 31 जनवरी, 2026 के बाद स्वत: बंद हो जाएगा।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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