Move to Jagran APP

गृह मंत्रालय ने कानून उल्लंघन को लेकर NGO पर लिया एक्शन, पांच गैर सरकारी संगठनों का किया FCRA रद्द

Cancel FCRA registration of five NGO जिन एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया गया है उनमें सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस (Synodical Board of Social Service) वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Voluntary Health Association of India) इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी (Indo-Global Social Service Society) चर्च ऑक्जिलरी फॉर सोशल एक्शन (Churchs Auxiliary for Social Action) और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया (Evangelical Fellowship of India) शामिल हैं।

By Agency Edited By: Babli Kumari Published: Wed, 03 Apr 2024 03:55 PM (IST)Updated: Wed, 03 Apr 2024 03:55 PM (IST)
गृह मंत्रालय ने कानून उल्लंघन को लेकर NGO पर लिया एक्शन, पांच गैर सरकारी संगठनों का किया FCRA रद्द
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पांच गैर सरकारी संगठनों पर लिया एक्शन (फाइल फोटो)

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act) के विभिन्न प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए पांच गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

loksabha election banner

मिली जानकारी के अनुसार,  जिन एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया गया है उनमें सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस (Synodical Board of Social Service), वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Voluntary Health Association of India), इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी (Indo-Global Social Service Society), चर्च ऑक्जिलरी फॉर सोशल एक्शन (Church's Auxiliary for Social Action) और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया (Evangelical Fellowship of India) शामिल हैं।

विदेशी योगदान प्राप्त नहीं कर पाएंगे ये NGO

ये सभी एनजीओ विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण रद्द होने के साथ अब विदेशी योगदान प्राप्त नहीं कर पाएंगे और न ही मौजूदा उपलब्ध धन का उपयोग कर पाएंगे।

इन सभी NGO ने किया कानून का उल्लंघन

सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर उन कार्यों के लिए धन का उपयोग करने के लिए गैर सरकारी संगठनों का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। उन्होंने कहा कि एनजीओ ने एफसीआरए के प्रावधानों के विपरीत गतिविधियों में शामिल होकर कानूनों का उल्लंघन किया है।

साल 2023 में थे इतने FCRA लाइसेंस वाले NGO

17 जुलाई, 2023 तक वैध एफसीआरए लाइसेंस वाले 16,301 एनजीओ थे। केंद्र ने कानून के उल्लंघन के लिए पिछले पांच वर्षों में 6,600 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए गए हैं। कुल मिलाकर, पिछले दशक में 20,693 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

यह भी पढ़ें- Tharoor on PM Modi: 'प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन', पत्रकार के सवाल पर शशि थरूर ने दिया ये जवाब


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.