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    'मुक्का मारा, छाती को छुआ', महाराष्ट्र के गुरुकुल में यौन शोषण के आरोप में बाबा गिरफ्तार

    Updated: Wed, 15 Oct 2025 11:53 AM (IST)

    महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक गुरुकुल प्रमुख और शिक्षक पर नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। पीड़िता के अनुसार, गुरुकुल प्रमुख भगवान कोकरे महाराज ने उसके साथ छेड़छाड़ की और शिक्षक प्रीतेश कदम ने उसे चुप रहने की धमकी दी। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है।

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    महाराष्ट्र के गुरुकुल में नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के एक गुरुकल के प्रमुख और शिक्षक पर एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। इस खबर के सामने आने के बाद लोग हैरान रह गए।

    दरअसल, पूरा मामला राज्य के रत्नागिरी जिले के वारकरी गुरुकुल का है। गुरुकुल के प्रमुख भगवान कोकरे महाराज और शिक्षक प्रीतेश प्रभाकर कदम पर एक छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

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    बताया जाता है कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों के लड़के और लड़कियां इस गुरुकुल में आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस गुरुकुल में दाखिला लेते हैं। पीड़िता भी इस गुरुकुल की छात्रा थी। इसी साल 12 जून को उसने इस गुरुकुल में प्रवेश लिया था। शुरुआत के 10 दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद कोकरे ने लड़की के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी।

    पीड़िता का बयान आया सामने

    इस मामले को लेकर पीड़िता का बयान सामने आया है। उसने कहा कि जब भी मैं कमरे में अकेली होती, वह अंदर आता, मुझे घूँसा मारता और मेरी छाती को छूता। इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पीड़िता को शिकायत करने के पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। यही कारण था कि वह खुलकर इस मामले में किसी से अपनी बात नहीं कह पाई।

    पीड़िता का कहना है कि प्रितेश प्रभाकर कदम ने मुझे मुंह खोलने से मना किया था और कहा था कि कोकरे के संपर्कों का इस्तेमाल मेरे पिता को फंसाने और मुझे और मेरे भाई को जान से मारने के लिए किया जा सकता है। मुझे बताया गया था कि मेरी पढ़ाई रोक दी जाएगी।

    पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज

    सोमवार को लड़की ने अपने पिता को पूरी बात बताई। जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। प्रकरण में पुलिस ने बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 12 और 17 के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों को दो दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

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