ठाणे: 5 साल पहले हुए जानलेवा हमले पर आया कोर्ट का फैसला, आरोपी को दी 7 साल के कठोर कारावास की सजा
Thane News: ठाणे की एक अदालत ने आकाश शुकलाल भोये को 2020 में सुमित विष्णु गवित पर जानलेवा चाकू से हमला करने का दोषी पाया है। आपसी रंजिश के चलते हुए इस हमले में सुमित गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन उसकी जान बच गई। कोर्ट ने आकाश को 7 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

ठाणे की अदालत ने व्यक्ति को दी 7 साल की सजा। फाइल फोटो
डिजिटल डेस्क, ठाणे। मुंबई के ठाणे में अदालत ने एक व्यक्ति को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे जानलेवा हमले का दोषी पाया है, जिसके बाद यह सजा सुनाई गई है।
यह मामला 10 फरवरी 2020 का है। आपसी रंजिश के चलते 23 वर्षीय आकाश शुकलाल भोये ने सुमित विष्णु गवित पर खतरनाक हमला किया था। महाराष्ट्र के ठाणे में एक मंदिर के मुख्य द्वार पर ही हमले को अंजाम दिया गया था।
क्या था पूरा मामला?
इस हमले में आकाश ने समित पर चाकू से हमला किया था, जिससे सुमित बुरी तरह घायल हो गया था। उसके सिर, सीने और पीठ पर चाकू के गहरे घाव थे, जिससे वो पूरी तरह लहूलुहान हो गया था। हालांकि, अस्पताल में इलाज के दौरान सुमित की जान बच गई। वर्तकनगर पुलिस ने मामले पर केस दर्ज किया था।
मुख्य आरोपी समेत 3 को मिली सजा
वहीं, अब 5 साल बाद मामले पर कोर्ट का फैसला आया है। सेशन जज एस बी अग्रवाल ने समित की मेडिकल रिपोर्ट और आकाश के पास धारदार हथियार मिलने के आधार पर सभी आरोपों को सही माना है। अदालत ने 10 अक्टूबर को आकाश को 7 साल के कठोर कारावास में भेजने का फैसला सुनाया है। साथ ही आकाश का साथ देने वाले 2 अन्य आरोपियों को भी सजा दी गई है।
देना होगा 1 लाख रुपये का जुर्माना
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि 6 महीने पहले हुई लड़ाई के आधार पर यह हमला किया गया। इसलिए भोये को 7 साल के कठोर कारावास के साथ 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। वहीं, जुर्माने की यह राशि पीड़ित को दी जाएगी।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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