GST: कंपनी मालिक को किराये पर दिए घर पर नहीं लगेगा जीएसटी, CBIC ने जारी की अधिसूचना
अधिसूचना के मुताबिक नई दर एक जनवरी से लागू हो जाएगी। अभी तक इस पर जीएसटी (GST) की दर 18 प्रतिशत थी। इसके अलावा दाल के छिलके और अन्य पशुचारे पर जीएसटी की दर भी शून्य हो जाएगी।

नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने घर किराये पर देने वालों को बड़ी राहत दी है। सीबीआइसी ने कहा है कि किसी प्रोपराइटर यानी कंपनी या किसी कारोबार के मालिक को आवास के लिए दिए गए घर के किराये पर एक जनवरी से जीएसटी नहीं लगेगा। यह जीएसटी प्रोपराइटर को देना होता है। सीबीआइसी ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि बीते 17 दिसंबर को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में बैठक में दिए गए सुझावों के अनुसार यह बदलाव किया गया है।
18 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होगा
अधिसूचना में कहा गया है कि एक जनवरी 2023 से उस आवासीय इकाई पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जिसे एक पंजीकृत इकाई के प्रोपराइटर को किराये पर दिया गया हो। हालांकि, यह सुविधा तभी मिलेगी जब उस आवास को सिर्फ व्यक्तिगत आवास के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा हो। इसके साथ ही सीबीआइसी ने कहा है कि अगर उस संपत्ति का इस्तेमाल मालिकाना हक के लिए किया जा रहा है तो उसके मालिक को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के आधार पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होगा। आरसीएम के तहत वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के बजाए प्राप्त करने वाले को जीएसटी देना होता है।
इथाइल अल्कोहल पर आज से लगेगा करजीएसटी परिषद की बैठक में पेट्रोल में मिलावट के लिए रिफाइनरी को आपूर्ति किए जाने वाले एथाइल अल्कोहल पर जीएसटी की दर को घटाकर पांच प्रतिशत करने की सिफारिश की गई थी। अधिसूचना के मुताबिक, नई दर एक जनवरी से लागू हो जाएगी। अभी तक इस पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत थी। इसके अलावा दाल के छिलके और अन्य पशुचारे पर जीएसटी की दर भी शून्य हो जाएगी। फलों के गूदे या फलों के रस से बनने वाले पेय पदार्थों पर आज से 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।
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