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    सिगरेट और तंबाकू लेने वालों को लगने वाला है झटका, GST में होगा इजाफा; रेडीमेड गारमेंट्स पर भी बदलेगी दरें

    By Agency Edited By: Mahen Khanna
    Updated: Tue, 03 Dec 2024 12:11 AM (IST)

    GST on Cigarette and tobacco जीएसटी पर बने मंत्रिसमूह ने सोमवार को कार्बोनेटेड पेय पदार्थों सिगरेट तंबाकू और इससे संबंधित हानिकारिक उत्पादों पर कर की मौजूदा दर बढ़ाने का फैसला किया। मंत्रिसमूह कुल 148 वस्तुओं पर कर की दरों में बदलाव का प्रस्ताव देगा। इसका शुद्ध राजस्व प्रभाव सकारात्मक होगा। मंत्रिसमूह की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।

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    GST on Cigarette and tobacco सिगरेट के दाम में होगा इजाफा। (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। GST on Cigarette and tobacco जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) ने सोमवार को कार्बोनेटेड पेय पदार्थों, सिगरेट, तंबाकू और इससे संबंधित हानिकारिक उत्पादों पर कर की मौजूदा दर 28 प्रतिशत को बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का फैसला किया। हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल को लेना है।

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    रेडीमेड गारमेंट्स पर भी बदलेगी दरें

    एक अधिकारी ने बताया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले जीओएम ने अपैरल पर भी कर की दरों को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया है। जीओएम के फैसले के अनुसार, अब 1,500 रुपये तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर पांच प्रतिशत, 1,500 से 10 हजार रुपये तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर 18 प्रतिशत और 10 हजार से अधिक मूल्य वाले गारमेंट्स पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

    148 वस्तुओं पर कर की दरों में हो सकता बदलाव  

    अधिकारी ने बताया कि मंत्रिसमूह कुल 148 वस्तुओं पर कर की दरों में बदलाव का प्रस्ताव देगा। इसका शुद्ध राजस्व प्रभाव सकारात्मक होगा। मंत्रिसमूह की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा। करों में बदलाव को लेकर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल को ही लेना है।

    तंबाकू जैसे उत्पादों के लिए बनेगा नया स्लैब

    अधिकारी ने बताया कि तंबाकू और इससे संबंधित उत्पादों पर 35 प्रतिशत कर के लिए अतिरिक्त स्लैब बनाया जाएगा। 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत कर के स्लैब पहले की तरह जारी रहेंगे। जीएसटी काउंसिल में पेश करने के लिए मंत्रिसमूह ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है। जीओएम ने अक्टूबर में कई वस्तुओं पर कर की दरों में बदलाव का प्रस्ताव दिया था। इसमें 20 लीटर या इससे ज्यादा क्षमता वाली पीने के पानी की बोतल पर कर की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करना प्रमुख है।

    जीएसटी कंपनसेशन सेस वाला मंत्रिसमूह मांगेगा और समयअधिकारी ने बताया कि जीएसटी कंपनसेशन सेस को लेकर गठित मंत्रिसमूह ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए छह माह का समय और मांगने का फैसला किया। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता वाले इस मंत्रिसमूह में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बंगाल के सदस्य भी शामिल हैं।

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