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    GST 2.0 के बाद भी नहीं कम हुए सामानों के दाम, अब दुकानदारों पर होगी कार्रवाई; यहां करें शिकायत

    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद भी कई दुकानदार पैक्ड फूड पर कटौती का लाभ नहीं दे रहे हैं। उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने कंपनियों को खुदरा विक्रेताओं को नए दरों के अनुसार सामान बेचने के लिए कहने और नुकसान की भरपाई करने का निर्देश दिया है।

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    निर्माता कंपनियों को पहले ही इस बारे में सूचित कर दिया गया था (फोटो: पीटीआई)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जीएसटी की नई दर सोमवार से लागू हो गई और सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि सभी उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिले। देश में कुछ स्थानों पर दुकानदारों ने इसका पालन भी किया और कुछ ने पुरानी दर और नई दर की तख्ती भी लगाई। लेकिन ऐसे दुकानदारों की बड़ी संख्या है कि जिन्होंने पैक्ड फूड पर सोमवार को इसका लाभ नहीं दिया।

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    ऐसे में उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष कर विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिन ग्राहकों को दुकानदार जीएसटी कटौती का लाभ नहीं दे रहे हैं उन्हें उपभोक्ता विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1915 पर फोन कर तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिए। ग्राहकों को जीएसटी दर में कटौती का पूरा लाभ 22 सितंबर से ही देने के लिए तीन दिन पहले अप्रत्यक्ष कर विभाग के अधिकारियों के साथ उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई थी।

    कंपनियों को पहले ही दे दी गई सूचना

    जीएसटी संबंधी शिकायतों के लिए इंटिग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म (इनग्राम) पोर्टल पर विशेष व्यवस्था की गई है। अप्रत्यक्ष कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पैक्ड फूड की निर्माता कंपनियों को पहले ही इस बारे में सूचित कर दिया गया था कि वे खुदरा दुकानदारों को सामान जीएसटी की नई दर के हिसाब से बेचने के लिए कहे और नए दाम की वजह से खुदरा दुकानदारों को होने वाले नुकसान की भरपाई निर्माता कंपनी को करना चाहिए।

    क्योंकि चिप्स, ब्रश जैसे आइटम पर अधिकतम खुदरा मूल्य जीएसटी की पूर्व दरों के मुताबिक ही प्रिंट है, इसलिए खुदरा दुकानदार उसे पुराने दाम पर बेच रहे हैं। अप्रत्यक्ष कर विभाग के मुताबिक इस मामले में पूरी तरह से कंपनी का थोक डीलर और निर्माता जिम्मेदार है। सरकार ने उन्हें पुराने स्टॉक पर दाम नहीं बदलने तक की राहत दी है। अप्रत्यक्ष कर विभाग के मुताबिक उनके अधिकारी खुदरा दुकानों पर जाकर इसकी जांच करेंगे। निर्देश नहीं मानने वालों पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन अभी विभाग की कोशिश है कि कंपनियां खुद ही अपने दुकानदारों को समझा ले।

    ग्राहकों को नहीं मिल रहा लाभ

    उपभोक्ता मामले के 1951 नंबर पर कॉल करने पर पता चला कि जीएसटी कटौती का लाभ नहीं देने की उनके पास सोमवार को कई शिकायतें आई हैं। इस नंबर पर देश भर में किसी स्थान से कॉल कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और देश की 17 भाषा में यह सुविधा उपलब्ध है। ऑटोमोबाइल और इंश्योरेंस कंपनियां सोमवार से जीएसटी दरों में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को दे रही हैं, लेकिन पहले दिन पैक्ड फूड चिप्स, नमकीन एवं पैक्ड पनीर, घी, मक्खन, साबुन तेल जैसे छोटे-छोटे आइटम पर खुदरा दुकानदार जीएसटी कटौती का लाभ ग्राहकों को नहीं दिया।

    ग्राहकों को पुराने दाम पर ही इन वस्तुओं को खरीदना पड़ा। 453 आइटम पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है और इनमें 295 आइटम रोजमर्रा से जुड़े हैं जिन पर खुदरा दुकानदार जीएसटी में कटौती का लाभ नहीं दे रहे हैं।

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