यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 24, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
New GST Rates: जीएसटी का लाभ नहीं देने वालों पर होगा सख्त एक्शन, नए रेट पर बिकेगा नया सामान
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती का ...और पढ़ें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने दैनिक जागरण को बताया कि जीएसटी दरों में कटौती का लाभ नहीं देने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग के पास जीएसटी संबंधी जो शिकायतें आ रही हैं, उन शिकायतों को सीबीआइसी के पास भेजा जाएगा और फिर विभाग उन पर कार्रवाई करेगा।
विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जीएसटी कटौती का ग्राहकों को लाभ नहीं देने वाले दुकानदार अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे दुकानदार है जिनका सालाना कारोबार 40 लाख रुपए से ऊपर का है और नियम के मुताबिक उनके पास जीएसटी पंजीयन होना चाहिए। ऐसे दुकानदार के खिलाफ अगर ग्राहक शिकायत करते हैं और फिर विभाग के अधिकारी उनकी पूरी छानबीन करेंगे तो उन्हें जीएसटी का पंजीयन भी लेना पड़ेगा और ग्राहकों को लाभ नहीं देने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी।
जीएसटी दरों में कटौती से जीएसटी पंजीयन बढ़ेगा
उन्होंने उम्मीद जताई कि जीएसटी दरों में कटौती के बाद जीएसटी पंजीयन का भी दायरा बढ़ेगा। मजेदार बात है कि जीएसटी विभाग के अधिकारियों को भी दवा, चिप्स, कुरकुरे, बिस्कुट जैसे आइटम पर छोटे दुकानदार लाभ नहीं दे रहे हैं।
भारत में किराना व छोटे दुकानदार के यहां से सामान लेने पर बिल लेने का कोई चलन नहीं है और वे इसका फायदा उठा रहे हैं। जिन दुकानों में बिलिंग प्रणाली से दुकानदारी होती है, वहां वे ग्राहकों को पुरानी जीएसटी दरों पर सामान नहीं बेच सकते हैं क्योंकि बिल में 22 सितंबर से उन्हें जीएसटी की नई दरों को दिखाना होगा।
नया माल नई दर पर ही बेचना होगा
विभागीय सूत्रों का कहना है कि जीएसटी दरों में कभी भी बदलाव किया जाता तो पुराने स्टॉक की समस्या आती। विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों में पुराना स्टॉक क्लीयर हो जाएगा और उसके बाद दुकानदारों को नया माल नई दर पर ही बेचना होगा क्योंकि उनमें नई दरों के हिसाब से अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) प्रिंट होकर आएगा।
22 सितंबर से जीएसटी की नई दर लागू
22 सितंबर से जीएसटी की नई दर लागू होने के बाद ऑटोमोबाइल व एसी, टीवी बेचने वाले डीलर तो ग्राहकों को उसी दिन से जीएसटी कौटती का लाभ दे रहे हैं, लेकिन रोजमर्रा के आइटम पर दुकानदार लाभ नहीं दे रहे हैं।
