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    GST काउंसिल की बैठक में टैक्स कटौती का फैसला, जानें- क्या हुआ सस्ता

    By Digpal SinghEdited By:
    Updated: Sun, 23 Dec 2018 07:03 AM (IST)

    जीएसटी काउंसिल की 31वीं मीटिंग से बाहर आते हुए पुदुच्चेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने बताया कि आम उपयोग की 33 वस्तुओं पर GST दर घटायी गई है।

    GST काउंसिल की बैठक में टैक्स कटौती का फैसला, जानें- क्या हुआ सस्ता

    नई दिल्ली, जेएनएन। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नए साल पर उपभोक्ताओं को तोहफा देते हुए टीवी, टायर, सिनेमा के टिकट सहित कई वस्तुओं पर GST की दरों में कटौती की घोषणा की है। आम उपयोग की 33 वस्तुओं पर GST दर घटाई गई है। उनमें वे वस्तुएं शामिल हैं जिन पर पहले 28, 18 या 12 फीसद टैक्स वसूला जाता था, उन्हें अब निचली दरों में शामिल किया गया है। यानि कई उत्पादों को 5 फीसद GST दर तक की श्रेणी में लाया गया है। नई दरें 1 जनवरी, 2019 से लागू होंगी। दरों में कमी के कारण सरकार को 5500 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी।

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    GST काउंसिल की मीटिंग के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम बातें...

    • टेलीविज़न और मॉनीटर्स पर GST को 28 से घटाकर 18 कर कर दिया गया है।
    • 100 रूपये तक सिनेमा टिकट पर पहले GST 18 प्रतिशत था, इसको घटा कर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।
    • 100 रुपये से ज़्यादा के सिनेमा टिकट पर पहले GST 28 प्रतिशत था, इसको घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

    काउंसिल की मीटिंग के बाद पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने बताया, 'कांग्रेस की असली मांग यह थी कि लग्जरी सामान को छोड़कर अन्य सभी उत्पादों को 18 फीसद की दर पर लाया जाना चाहिए और सरकार इससे सहमत भी है। सिर्फ 28 उत्पादों को छोड़कर बाकी सभी को 18 या उससे कम की GST दर में रखा गया है।'

    V Narayansami after GST Council's 31st Meeting

    उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने GST काउंसिल की मीटिंग से बाहर आते हुए कहा टीवी, ऑटो पार्ट्स, कंप्यूटर जैसे 22 उत्पादों पर जीएसटी दर 28 फीसद से कम हुआ है। उन्होंने कहा, सिर्फ लग्जरी और तंबाकू जैसे सेहत के लिए हानिकारक उत्पादों को 28 फीसद के स्लैब में रखा गया है। रीयल इस्टेट में जीएसटी दर अगली बैठक में चर्चा होगी।

    इससे पहले शनिवार सुबह दिल्ली के विज्ञान भवन में GST काउंसिल यानी वस्तु एवं सेवाकर परिषद की अहम बैठक शुरू हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बैठक की अध्यक्षता की। यह जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक थी। आज पूरे देश की निगाहें काउंसिल में लिए जाने वाले फैसले पर लगी हुई थी। उम्मीद की जा रही थी कि काउंसिल में कई वस्तुओं पर जीएसटी दर कम करने के फैसले पर मुहर लगेगी और ऐसा ही हुआ भी है।

    यह भी पढ़ें: सावधान, जीएसटी का वार्षिक रिटर्न बढ़ा, वैट का नहीं

    बता दें कि काउंसिल पिछले कुछ समय से 28 फीसद के स्लैब को लगातार घटा रही है। आज भी उम्मीद थी कि 28 फीसद के स्लैब में से कई और चीजों का हटाया जा सकता है। लिस्ट में सबसे ऊपर सीमेंट का नाम था, जिसपर अभी 28 फीसदी टैक्स लगता है, लेकिन GST काउंसिल की इस 31वीं बैठक में सीमेंट की टैक्स दरों पर कोई बात नहीं हुई। बता दें कि अभी तक 33 वस्तुओं पर 28 फीसदी टैक्स लगता था, जिसे अब घटाकर 28 कर दिया गया है, यानि 5 अन्य उत्पादों को 28 फीसद की अधिकतम GST दर से बाहर किया गया है। जीएसटी की नई दरें 1 जनवरी 2019 से लागू होंगी। जेटली ने बताया कि इससे सरकारी खजाने पर करीब 5500 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।

    हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा था कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि 99 फीसद वस्‍तुएं जीएसटी की 18 प्रतिशत या निचली कर दर के दायरे में आ जाएं। जीएसएटी काउंसिल ऐसा कोई फैसला लेती है तो आपको कई चीजों के दामों में राहत मिल सकती है।

    एक खास बात यह भी है कि जीएसटी नेटवर्क के सरकारी स्‍वामित्‍व की कंपनी में स्‍थानांतरण के मुद्दे पर हाइब्रिड कारों पर मौजूदा 28 प्रतिशत की जीएसटी दर कम करने पर भी विचार होने की उम्मीद है।

    निर्यातकों के लिए रिफंड संबंधी नियम आसान बनाने के लिए बैठक में केन्‍द्र और राज्‍यों की राजस्‍व स्थिति पर भी चर्चा की उम्मीद है।