Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PM Security: ADG के हाथों में होगी पीएम की सुरक्षा संभालने वाले बलों की कमान, SPG के लिए नए नियम जारी

    By Jagran NewsEdited By: Narender Sanwariya
    Updated: Fri, 26 May 2023 07:34 AM (IST)

    अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को एसपीजी में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर उन्हीं नियमों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा जो केंद्र सरकार में संबंधित रैंक के अधिकारियों के लिए लागू हैं। इसमें कहा गया है कि पहले की तरह एसपीजी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

    Hero Image
    ADG के हाथों में होगी पीएम की सुरक्षा संभालने वाले बलों की कमान, SPG के लिए निए नियम जारी

    नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) की कमान अब भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) स्तर के अधिकारी के पास होगी। कनिष्ठ अधिकारियों को छह साल की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर लाया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा यह मानक गुरुवार को विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 1988 (1988 का 34) के तहत राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से तय किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को एसपीजी में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर उन्हीं नियमों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा, जो केंद्र सरकार में संबंधित रैंक के अधिकारियों के लिए लागू हैं। इसमें कहा गया है कि पहले की तरह एसपीजी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

    निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से कम के स्तर पर नहीं की जाएगी। अब तक एसपीजी का नेतृत्व महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता था। अतीत में कई अवसरों पर इस पद को अतिरिक्त महानिदेशक के स्तर तक बढ़ा दिया गया।

    हालांकि, अभी तक इस आशय का कोई निश्चित नियम जारी नहीं किया गया था। अधिसूचना के अनुसार, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर एसपीजी के अन्य सदस्यों को छह साल की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा।