सरकार ने ब्लॉक किए 87 अवैध लोन एप, क्यों उठाया गया ये कदम?
सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी और अवैध ऑनलाइन ऋण गतिविधियों के चलते 87 गैर-कानूनी लोन एप को ब्लॉक कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत यह कार्रवाई की गई है। कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत समय-समय पर जांच की जाती है और उल्लंघन पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।

सरकार ने ब्लॉक किए 87 अवैध लोन एप (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने डिजिटल ठगी और अवैध ऑनलाइन लोन गतिविधियों के चलते 87 गैर-कानूनी लोन एप को ब्लाक कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को जनसुलभ जानकारी को ब्लाक करने की शक्ति देती है।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि अब तक 87 ऐसे एप ब्लाक किए गए हैं जो अवैध तरीके से कर्ज देते थे। उन्होंने कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत समय-समय पर जांच, खातों की पुस्तकों का निरीक्षण और आवश्यक कार्रवाई की जाती है।
किन कंपनियों को क्या गया ब्लॉक
इनमें वे कंपनियां भी आती हैं जो एप के माध्यम से आनलाइन लोन लेने-देने जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल पाई जाती हैं। मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि जब भी कंपनी अधिनियम के प्रविधान का उल्लंघन सामने आता है, तो उचित कानूनी कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाती है।

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