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    सरकार ने दी बड़ी राहत, अब PPF अकाउंट में फ्री में होगा ये काम; वित्त मंत्री ने की घोषणा

    By Agency Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 03 Apr 2025 02:21 PM (IST)

    निर्मला सीतारमण ने कहा पीपीएफ खातों के लिए नामांकित व्यक्तियों के अपडेशन पर किसी भी शुल्क को हटाने के लिए 2 अप्रैल 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 में अब आवश्यक बदलाव किए गए हैं। बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के मुताबिक कस्टमर्स को बैंकों में पैसे और लॉकर के भुगतान के लिए चार व्यक्तियों को नॉमिनी बनाने की मंजूरी देता है।

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    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो)

    एएनआई, नई दिल्ली। सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) के खाताधारकों के लिए सरकार एक राहत भरी खबर लेकर आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया है कि पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी का नाम अपडेट या जोड़ने के लिए अब कोई शुल्क नहीं लगेगा।

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    पहले लगते थे 50 रुपये शुल्क

    सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर ये आवश्यक बदलाव किए हैं। वित्त मंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि हाल ही में यह बताया गया कि पीपीएफ खातों में नामांकित विवरण को अपडेट/संशोधित करने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा शुल्क लगाया जा रहा था।

    निर्मला सीतारमण ने कहा, "पीपीएफ खातों के लिए नामांकित व्यक्तियों के अपडेशन पर किसी भी शुल्क को हटाने के लिए 2 अप्रैल 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 में अब आवश्यक बदलाव किए गए हैं। राजपत्र अधिसूचना द्वारा संचालित लघु बचत योजनाओं के लिए नामांकन रद करने या बदलाव के लिए 50 रुपये का शुल्क खत्म कर दिया गया है।"

    चार व्यक्तियों को बनाया जा सकता है नॉमिनी

    वित्त मंत्री ने कहा कि संसद में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के नियमों के मुताबिक, अब कस्टमर्स के बैंकों में पैसे और लॉकर के भुगतान के लिए चार व्यक्तियों को नॉमिनी बनाने की मंजूरी देता है।

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