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    Gordhra: साबरमती ट्रेन जलाने के दोषियों की याचिका खारिज, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

    Updated: Tue, 06 May 2025 06:10 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन अग्निकांड के दोषियों की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में दो जजों की पीठ द्वारा सुनवाई पर आपत्ति जताई गई थी। अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मौत की सजा की पुष्टि नहीं की है इसलिए दो जजों की पीठ सुनवाई कर सकती है। इस घटना में 59 लोगों की जान गई थी जिसके बाद गुजरात में दंगे हुए थे।

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    गोधरा कांड: दो जजों की बेंच से जुड़ा मामला

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जलाने के दोषियों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दो जजों की पीठ ने उनकी अपील पर सुनवाई करने पर आपत्ति जताई थी।

    याचिका में कहा गया कि दो जजों की पीठ उनकी अपील पर सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि यह मामला मौत की सजा से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं के वकील संजय हेगड़े ने जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ के समक्ष लाल किला आतंकी हमले में मोहम्मद आरिफ उर्फ अशरफ को मौत की सजा देने के मामले का उल्लेख किया।

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    सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

    सुनवाई में कहा गया था कि तीन जजों की पीठ ही मौत की सजा से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर कहा कि तीन जजों की पीठ उन्हीं मामलों पर सुनवाई कर सकती है, जिनमें हाई कोर्ट ने मौत की पुष्टि कर दी हो।

    जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। इस मामले में सिर्फ ट्रायल कोर्ट ने ही मौत की सजा सुनाई है। ऐसे में इस मामले में दो जजों की पीठ सुनवाई कर सकती है।

    59 हिंदू कारसेवकों की हुई थी हत्या

    ध्यान रहे कि 27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में उग्र भीड़ ने आग लगाकर 59 हिंदू कारसेवकों की हत्या कर दी थी। इसके बाद राज्य में दंगे भड़क गए थे।

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