सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, UPS से NPS में स्विच कर सकेंगे; केंद्र ने दी विकल्प की सुविधा
वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) चुनने का अवसर दिया है। 1 अप्रैल 2025 से लागू यूपीएस सुनिश्चित भुगतान की गारंटी देती है। 30 सितंबर तक नामांकन की अंतिम तिथि है। यूपीएस लाभार्थियों को सेवानिवृत्ति से पहले एनपीएस में स्विच करने की सुविधा मिलेगी साथ ही सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी जैसे लाभ भी मिलेंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के कर्मचारियों को एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का विकल्प चुनने की सुविधा देने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने एनपीएस के विकल्प के रूप में यूपीएस लांच की है, जो एक अप्रैल 2025 से लागू हो गई है।
यूपीएस में कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान की गारंटी मिलती है। 20 जुलाई तक करीब 31,555 केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुन चुके हैं और इस योजना के तहत नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। वित्त मंत्रालय ने एक ज्ञापन में कहा कि यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने की सुविधा उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी, जिन्होंने यूपीएस का विकल्प चुना है।
यह सुविधा यूपीएस के लाभार्थियों के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्थिति में मान्य सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन महीने पहले तक उपयोग की जा सकेगी।
'सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी' के लाभ
सरकार ने यूपीएस के तहत 'सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी' के लाभों को भी बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, जो सरकारी कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनते हैं, वे सीसीए (पेंशन) नियम, 2021 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए भी पात्र होंगे। सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत एनपीएस के लिए उपलब्ध कराए गए कर लाभों को यूपीएस के लिए भी लागू किया है।
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