UP News : सचिवालय सेवा के एक दिसंबर या बाद में सेवानिवृत कर्मियों को ई-पेंशन की सुविधा, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश
New Pension Facility For UP Secretariat Employees जारी शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया है कि सचिवालय सेवा के कार्मिकों की पेंशन स्वीकृति के संबंध में वर्तमान आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष तथा पेंशन प्राधिकार पत्र जारी करने वाले अधिकारी यथावत बने रहेंगे। यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होगी।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : प्रदेश सचिवालय में आनलाइन पेंशन स्वीकृति प्रणाली ‘ई-पेंशन सिस्टम’ को लागू करने का आदेश वित्त विभाग ने जारी किया है। यह व्यवस्था एक दिसंबर 2025 अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सचिवालय कार्मिकों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी।
अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सचिवालय सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण पर वित्त विभाग से 30 नवंबर 2021 तथा 19 अप्रैल 2022 को जारी शासनादेश में दी गई व्यवस्था के मुताबिक ई-पेंशन सिस्टम से निस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था एक दिसंबर 2025 अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी।
अपर मुख्य सचिव वित्त के आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि सचिवालय सेवा के कार्मिकों की पेंशन स्वीकृति के संबंध में वर्तमान आहरण एवं वितरण अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष तथा पेंशन प्राधिकार पत्र जारी करने वाले अधिकारी यथावत बने रहेंगे।
कार खुद चलाने पर ही सचिवालय में खड़ी कर सकेंगे कनिष्ठ अधिकारी
सचिवालय प्रशासन विभाग ने सचिवालय में तैनात अधिकारियों के निजी वाहनों की पार्किंग के लिए एक आदेश जारी किया है। अनु सचिव से कनिष्ठ अधिकारी(अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी आदि) व कर्मचारी यदि खुद अपना वाहन नहीं चलाते हैं तो उनके वाहन को सचिवालय के अंदर पार्किंग नहीं मिलेगी।
सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव अमित कुमार घोष द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सचिवालय के अनु सचिव से कनिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों को चिकित्सीय आधार पर निजी वाहन प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने का प्रविधान है। अधिकारी व कर्मचारी यदि अपने निजी वाहन को खुद चलाते हैं तो उन्हें संबंधित सचिवालय भवन में वाहन के पार्किंग की अनुमति होगी।
वाहन पार्किंग में ही पार्क किया जाएगा। ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जिनके वाहन परिवार के किसी सदस्य अथवा निजी वाहन चालक द्वारा चलाए जाते हैं ऐसे वाहनों को संबंधित भवन में प्रवेश की अनुमति होगी लेकिन वाहन के पार्किंग की अनुमति नहीं होगी।
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