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    खुशखबरी! इस राज्य में कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, जानें क्या है Old Pension Scheme?

    By Jagran News Edited By: Siddharth Chaurasiya
    Updated: Thu, 25 Jan 2024 12:48 PM (IST)

    कर्नाटक सरकार ने अपने ऐसे 13000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत लाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है जिन्हें एक अप्रैल 2006 से पहले अधिसूचित किया गया था लेकिन उनकी नियुक्ति बाद में हुई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि उन्होंने नई पेंशन योजना के खिलाफ हड़ताल पर बैठे सरकारी कर्मचारियों से यह वादा किया था।

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    कर्नाटक सरकार ने 13,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।

    पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने अपने ऐसे 13,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत लाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिन्हें एक अप्रैल 2006 से पहले अधिसूचित किया गया था लेकिन उनकी नियुक्ति बाद में हुई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि उन्होंने नई पेंशन योजना के खिलाफ हड़ताल पर बैठे सरकारी कर्मचारियों से यह वादा किया था।

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    उन्होंने बुधवार को 'एक्स' पर पोस्ट किया, "चुनाव से पहले, मैंने उस जगह का दौरा किया था जहां कर्मचारी नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के खिलाफ हड़ताल पर थे। वहां मैंने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद मांग को पूरा किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से 13,000 कर्मचारियों के परिवारों को राहत मिली होगी।" उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से 13,000 एनपीएस कर्मचारियों के सभी परिवारों को राहत मिली होगी।"

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    क्या है पुरानी पेंशन योजना?

    पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन के हकदार होते हैं। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला मासिक पेंशन आम तौर पर व्यक्ति के अंतिम आहरित वेतन का आधा होता है।

    पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में बंद कर दिया गया था। जिसके बाद एक नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 को लागू की गई। इस नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी हर महीने अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में डालते हैं। इसके आधार पर, वो रिटायरमेंट पर एक साथ इकट्ठे पूरी राशि के हकदार होते हैं।

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