रेलवे भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में RRB मुंबई के पूर्व अध्यक्ष को पांच साल की कैद, 10 दोषियों पर लगा इतने का जुर्माना
अदालत ने शर्मा पर 1.75 लाख जगन्नाधम पर 1.31 लाख रुपये और सभी दस दोषियों पर कुल मिलाकर 7.87 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। रेलवे भर्ती बोर्ड ने छह जून 2010 को सहायक स्टेशन मास्टर और सहायक लोको पायलट के लिए परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में सीबीआइ ने 15 जून 2010 को आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

पीटीआई, नई दिल्ली। हैदराबाद में विशेष सीबीआइ कोर्ट ने 2010 में 1936 सहायक स्टेशन मास्टर व सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी), मुंबई के तत्कालीन अध्यक्ष सतेंद्र मोहन शर्मा व नौ अन्य को पांच साल सश्रम कारवास की सजा सुनाई। मामले में सजा सुनाए गए लोगों में आसन-मैंगलोर रेल विकास निगम के पूर्व सीईओ एके जगन्नाधम भी शामिल हैं।
अदालत ने शर्मा पर 1.75 लाख, जगन्नाधम पर 1.31 लाख रुपये और सभी दस दोषियों पर कुल मिलाकर 7.87 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। रेलवे भर्ती बोर्ड ने छह जून 2010 को सहायक स्टेशन मास्टर और सहायक लोको पायलट के लिए परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में सीबीआइ ने 15 जून 2010 को आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
एजेंटों के माध्यम से प्रश्नपत्र लीक करने की रची साजिश
आरोप लगाया गया था कि शर्मा व जगन्नाधम ने 2010 में अन्य आरोपितों के साथ मिलकर साढ़े तीन लाख से चार लाख रुपये में एजेंटों के माध्यम से प्रश्नपत्र लीक करने की साजिश रची। सीबीआइ के प्रवक्ता ने बताया कि एजेंसी ने आरोपितों के आधिकारिक व आवासीय परिसरों की तलाशी के दौरान 36.90 लाख रुपये (लगभग) की नकदी बरामद की थी।
एजेंसी ने तीन माह के भीतर 13 सितंबर 2010 को मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अदालत में सुनवाई के दौरान चार आरोपितों को बरी कर दिया गया और मौत के कारण एक आरोपित के खिलाफ मुकदमा रद कर दिया गया।
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