सिर्फ एक नाम होने पर पूर्व विधायक को फ्लाइट में चढ़ने से रोका, एयरलाइन पर ठोका गया डेढ़ लाख का जुर्माना
चेन्नई उपभोक्ता आयोग ने गल्फ एयरलाइंस को पूर्व विधायक निजामुद्दीन को 1.4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। एयरलाइन ने उन्हें पासपोर्ट पर सिर्फ एक नाम होने के कारण मास्को में फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया था, जबकि उन्होंने उसी पासपोर्ट से भारत से मास्को की यात्रा की थी। आयोग ने इसे गलत ठहराते हुए एयरलाइन को टिकट का पैसा भी लौटाने का आदेश दिया।

एयरलाइन पर लगा जुर्माना। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चेन्नई की उत्तर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने गल्फ एयर एयरलाइंस को आदेश दिया है कि वह तमिलनाडु के पूर्व विधायक और वकील निजामुद्दीन को नौ प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 1.4 लाख रुपये का मुआवजा दे।
एयरलाइंस ने पासपोर्ट पर सिर्फ एक नाम होने की वजह से निजामुद्दीन को मास्को में फ्लाइट पकड़ने से रोक दिया था, जबकि वह भारत से उसी पासपोर्ट के साथ मास्को पहुंचे थे। पेरियापेट के रहने वाले निजामुद्दीन के साथ नौ फरवरी, 2023 को ये घटना हुई थी। वह मास्को से बहरीन होते हुए दुबई जा रहे थे।
निजामुद्दीन के क्या दावा किया?
उन्होंने दावा किया था कि भारत से मास्को की फ्लाइट उन्होंने इसी नाम और पासपोर्ट से पूरी की थी। अगले दिन दुबई में उनकी एक मीटिंग थी, लेकिन एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ ने उनकी जरूरतों पर ''कोई ध्यान नहीं दिया'' और उन्हें लगभग डेढ़ घंटे तक इंतजार करवाया। यूएई पहुंचने में हुई अत्यधिक देरी के कारण उन्हें भारी तनाव और परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें शिकायत दर्ज कराने पर मजबूर होना पड़ा।
आयोग ने क्या पाया?
आयोग ने पाया कि यात्रा दस्तावेज में परिवार का नाम अन्य पेज पर दर्ज होने की स्थिति में यात्रा रोकी नहीं जा सकती। आयोग ने एयरलाइंस को टिकट का पैसा 29,689 रुपये भी लौटाने को कहा।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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