अंतरिम जमानत के लिए SC पहुंची पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती
पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यूपीएससी के PCS परीक्षा में धोखाधड़ी और गलत तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और दिव्यांग कोटे का लाभ उठाने की आरोप का सामना कर रही पूजा खेडकर ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। बीते साल 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। यूपीएससी के PCS परीक्षा में धोखाधड़ी और गलत तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और दिव्यांग कोटे का लाभ उठाने की आरोप सामने कर रही पूजा खेडकर ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच बुधवार (15 जनवरी) को याचिका पर सुनवाई करेगी।
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती
बीते साल 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। पूजा हाई कोर्ट ने कहा था कि खेडकर के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनता है। वहीं, व्यवस्था में हेरफेर करने की 'बड़ी साजिश' का पता लगाने के लिए जांच की जरूरत है।
यूपीएससी ने भी पूजा के खिलाफ मामला किया दर्ज
यूपीएससी ने भी फर्जी पहचान के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के आरोप में पूजा खेडकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने विभिन्न अपराधों के लिए पूजा खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
खेडकर को 12 अगस्त, 2024 को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी गई थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया था।
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