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    पूर्व IAS अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा को मिली जमानत, 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई

    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:00 PM (IST)

    बर्खास्त IAS अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा को अपहरण के एक मामले में नवी मुंबई की स्थानीय अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है। पूजा के माता-पिता दिलीप और मनोरमा पर एक ट्रक हेल्पर का अपहरण और मारपीट करने का आरोप है। मनोरमा ने बेलापुर की अतिरिक्त जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिस पर अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दी।

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    पूर्व IAS अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा को मिली जमानत ( फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बर्खास्त IAS अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा को जमानत मिल गई है। नवी मुबंई की स्थानीय अदालत ने अपहर के मामले पूजा खेडकर की मां को अंतिरम जमानत दे दी है। पूजा के पिता दिलीप और मां मनोरमा पर एक ट्रक हेल्पर के अपहरण और मारपीट करने का आरोप है।

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    दरअसल, पूजा खेडकर की मां आज बेलापुर की अतिरिक्त जिला अदालत में पेश हुईं। इस मामले में उसने अग्रिम जमानत मांगी। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत तो दे दी है। लेकिन इस मामले में मुख्य सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।

    जानिए पूरा मामला

    यह पूरा विवाद सिंतबर की शुरुआत में शुरू हुआ। जब नवी मुंबई के मुलुंड-ऐरोली रोड पर कथित तौर पर एक सीमेंट मिक्सर ट्रक एक एसयूवी से टकरा गया। इसके बाद एसयूवी सवाल लोग बाहर आएं और ट्रक क्लीनर को पुणे के एक बंगले में ले गए। पुलिस जब बंगले पर अपहृत व्यक्ति का पता लगाने पहुंची तो पूजा की मां मनोरनाम ने गेट खोलने से इंकार कर दिया और कथित तौर पर अपने परिसर में कुत्तों को छोड़ दिया।

    इसके बाद पुलिस नवी मुंबई में अपहरण और पुणे में सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज की। वहीं, इस पूरे मामले को लेकर पूजा की मां मनोरमा का आरोप है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। वह जांच में सहयोग करेंगी। इनकी इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए गिरफ्तारी में छूट दे दी है।

    जानिए कौन है पूर्व आईएस अधिकारी पूजा

    गौरतलब है कि 2023 बैच की प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी की सीएसई परीक्षा पास करने के लिए ओबीसी और दिव्यांग कोटा का गलत इस्तेमाल किया था। इस मामले में यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद आयोग ने पर कार्रवाई करते हुए सभी दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की। इस दौरान पूजा खंडेकर को सीएसई-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में दोषी पाया गया।

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