Rule Changing from 1 October: रेलवे टिकट बुकिंग से UPI पेमेंट तक, आज से बदलने वाले हैं ये 8 नियम
आज से अक्टूबर महीने के साथ ही कई वित्तीय बदलाव लागू हो रहे हैं जिनका असर आम लोगों पर पड़ेगा। NPCI यूपीआई प्लेटफॉर्म पर पुल ट्रांजेक्शन सुविधा बंद कर देगा। गैर-सरकारी अंशधारक पेंशन राशि का 100% इक्विटी में निवेश कर सकेंगे। ऑनलाइन रिजर्वेशन में पहले 15 मिनट आधार वेरिफाइड यूजर ही टिकट बुक कर पाएंगे। PNB लॉकर और स्पीड पोस्ट शुल्क में बढ़ोतरी करेगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज से शुरू हुए अक्टूबर महीने के साथ ही कई वित्तीय और गैर-वित्तीय बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इसमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) से लेकर रेलवे टिकट बुकिंग तक होने वाले बदलाव शामिल हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा।
आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में...
एनपीसीआई बंद कर देगा पुल ट्रांजेक्शन सुविधा: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम फोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म पर पर्सन टू पर्सन (पी2पी) 'कलेक्ट रिक्वेस्ट' या 'पुल ट्रांजेक्शन' सुविधा बंद कर देगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब आप किसी से रिक्वेस्ट करके पैसे नहीं मंगा सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य यूजर सुरक्षा को बढ़ाना और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना है।
इक्विटी से जुड़ी योजनाओं में कर सकेंगे 100 प्रतिशत निवेश: गैर-सरकारी अंशधारक अब मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (एमएसएफ) के तहत इक्विटी से संबंधित योजनाओं में अपनी पेंशन राशि का 100 प्रतिशत तक निवेश कर सकेंगे। पहले यह सीमा 75 प्रतिशत थी। इसके साथ ही प्रान (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) खोलने और रखरखाव के शुल्क में भी संशोधन किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ई-प्रान किट के लिए 18 रुपये और भौतिक प्रान कार्ड के लिए 40 रुपये शुल्क लिया जाएगा। निजी और सरकारी क्षेत्र के एनपीएस अंशधारकों के लिए शुल्क अलग-अलग होंगे।
सिर्फ आधार सत्यापित यूजर ही आरक्षित टिकट बुक करा सकेंगे: एक अक्टूबर से ऑनलाइन रिजर्वेशन विंडो खुलने के बाद पहले 15 मिनट सिर्फ आधार सत्यापित यूजर ही आरक्षित टिकट बुक करा सकेंगे। दुरुपयोग को रोकने और बुकिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए इस नियम का एलान किया गया है।
ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियमों में होगा बदलाव: पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियमों में भी बदलाव होगा। इसमें आयु सीमा और लाइसेसिंग आवश्यकताओं से जुड़े नियम शामिल हैं।
पीएनबी में लॉकर रखना होगा महंगा: सार्वजनिक क्षेत्र का पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) एक अक्टूबर से अपने लाकर और कुछ अन्य सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी करने जा रहा है। इससे बैंक में लॉकर रखना महंगा हो जाएगा। इसके अलावा नामांकन शुल्क में भी बढ़ोतरी होगी।
स्पीड पोस्ट भेजने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना होगा: एक अक्टूबर से डाक विभाग के जरिये स्पीड पोस्ट भेजने पर ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। इसका कारण यह है कि विभाग इस सेवा का शुल्क बढ़ाने जा रहा है। इसके अलावा स्पीड पोस्ट ओटीपी आधारित डिलिवरी प्रणाली से भी जुड़ जाएगी। इस उद्देश्य स्पीड पोस्ट की प्राप्तकर्ता के सत्यापन के बाद ही डिलिवरी करना है।
आरबीआई लाएगा नई चेक भुगतान सुविधा: तेज भुगतान की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आरबीआई चार अक्टूबर से निरंतर चेक समाशोधन की सुविधा शुरू करेगा। कई रिपोर्टों के अनुसार, यह सुविधा दो चरणों में लागू होगी। पहले चरण में यह चार अक्टूबर से दो जनवरी 2026 तक लागू होगी। दूसरा चरण तीन जनवरी 2026 से शुरू होगा।
21 दिन बंद रहेंगे बैंक: अक्टूबर महीने में दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों सहित 21 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि, यह अवकाश राज्यवार अलग-अलग होंगे। ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बैंकिंग गतिविधियों की योजना उसी के अनुसार बनाएं।
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