'FCRA का रिन्युअल आवेदन 4 महीने पहले जमा करें', NGO को केंद्र सरकार का सख्त निर्देश
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी गैर सरकारी संगठनों को एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए कम से कम चार महीने पहले आवेदन करने का निर्देश दिया है ताकि समय पर प्रक्रिया पूरी हो सके। विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले एनजीओ को एफसीआरए 2010 के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है जिसकी वैधता पांच साल है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी गैर सरकारी संगठनों को निर्देश दिया है कि वे एफसीआरए के तहत पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन कम से कम चार महीने पहले जमा करें, ताकि समय पर प्रक्रिया पूरी की जा सके और उनकी गतिविधियों में कोई बाधा नहीं आए।
विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को अनिवार्य रूप से विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम (एफसीआरए) 2010 के तहत पंजीकरण कराना होता है। पंजीकरण प्रमाणपत्र सामान्यत: पांच वर्षों के लिए मान्य होता है और इसका नए आवेदन से नवीनीकरण किया जा सकता है।
90 दिनों में प्रमाणपत्र का नवीनीकरण होगा
गृह मंत्रालय ने एक नोटिस में कहा कि एफसीआरए, 2010 की धारा 16(1) के अनुसार धारा 12 के तहत प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने से छह महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है। केंद्र सरकार सामान्यत: नवीनीकरण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों में प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करेगी।
कई संगठन अपने प्रमाणपत्र की समाप्ति से 90 दिन बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा कर रहे हैं। ऐसे लंबित आवेदन की प्रक्रिया के लिए सुरक्षा एजेंसियों से जरूरी जानकारी लेने का पर्याप्त समय नहीं मिलता।
संगठनों को निर्देश दिया जाता है कि वे नवीनीकरण के आवेदन समय से पहले और अपने प्रमाणपत्र की समाप्ति से चार महीने पहले जमा करें। इससे उनकी गतिविधियों में कोई बाधा नहीं आएगी।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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