लखनऊ सहित 5 और एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन की सुविधा, गृह मंत्री अमित शाह ने किया शुभारंभ
गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ तिरुअनंतपुरम समेत पांच हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम शुरू किया। इस सुविधा से हवाई अड्डों पर इमीग्रेशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी जहाँ यात्री मात्र 30 सेकेंड में इमीग्रेशन क्लीयरेंस प्राप्त कर सकेंगे। अमित शाह ने यात्रियों को पासपोर्ट और ओसीआइ कार्ड जारी करते समय ही पंजीकरण करने की संभावना पर जोर दिया ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लखनऊ, तिरुअनंतपुरम, त्रिची, कोझिकोड और अमृतसर हवाई अड्डे पर फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। इससे इन हवाई अड्डों पर निर्बाध आव्रजन की सुविधा मिलेगी। इससे पहले दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, कोचीन और अहमदाबाद हवाई अड्डे पर यह सुविधा शुरू हो चुकी है।
शाह ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन करने के बाद 30 सेकेंड में इमीग्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अमित शाह ने अधिक से अधिक यात्रियों को इसका फायदा सुनिश्चित करने के लिए पासपोर्ट और ओसीआइ कार्ड जारी करते समय ही इसके पंजीकरण की संभावना पर काम करने पर जोर दिया। इससे यात्रियों को दोबारा फिंगरप्रिंट और दस्तावेजों के लिए आने की जरूरत नहीं रहेगी।
मात्र 30 सेकेंड में इमीग्रेशन क्लीयरेंस
उन्होंने कहा कि इससे भारतीय नागरिकों के साथ-साथ ओसीआइ कार्डधारकों को भी फायदा होगा। नवी मुंबई और जेवर हवाई अड्डे को बनने के साथ ही इस प्रोग्राम से जोड़ने की योजना गृह मंत्रालय ने बनाई है। अमित शाह ने कहा कि इस प्रोग्राम के शुरू होने के बाद यात्रियों को लंबी लाइन, मैनुअल चेकिंग और बिना देरी के मात्र 30 सेकेंड में इमीग्रेशन क्लीयरेंस मिल जाता है।
पिछले साल शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक लगभग तीन लाख यात्रियों ने पोर्टल पर पंजीकरण किया है। इनमें से दो लाख 65 हजार यात्रियों ने यात्रा के समय इसका उपयोग भी किया है। हमें इस संख्या में निरंतर बढ़ोतरी का प्रयास करना चाहिए।
किस तरह मिलेगी यह सुविधा
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए यात्रियों को पहले एफटीआइ-टीटीपी आनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना है। इसके लिए अपने विवरण के साथ आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होता है। पंजीकृत आवेदकों का बायोमेट्रिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय या हवाई अड्डे से गुजरते समय लिया जाता है।
पंजीकृत यात्री को एयरलाइंस द्वारा जारी किए गए अपने बोर्डिंग पास को ई-गेट पर स्कैन करना होता है और फिर अपने पासपोर्ट को स्कैन करना होता है। आगमन और प्रस्थान स्थल पर लगे ई-गेट पर यात्री के बायोमेट्रिक को प्रमाणित किया जाता है। इस प्रमाणीकरण पर ई-गेट अपने आप खुल जाता है और आव्रजन स्वीकृति मिल जाती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।