'हर व्यक्ति को है यात्रा करने का मौलिक अधिकार', बॉम्बे हाई कोर्ट ने पासपोर्ट अधिकारियों को दिया निर्देश
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि यात्रा करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। अदालत ने 76 वर्षीय शरद खाटू की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, जिनका पासपोर्ट नवीनीकरण एक पुराने मामले के कारण रोक दिया गया था। कोर्ट ने अधिकारियों को पासपोर्ट नवीनीकृत करने और पुलिस को रिकॉर्ड सुधारने का आदेश दिया।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया निर्देश।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यात्रा करने का अधिकार संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया मौलिक अधिकार है। इस अधिकार को बाधित करने के लिए अनावश्यक बाधाएं पैदा नहीं की जानी चाहिए।
जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस अद्वैत सेठना की पीठ ने 76 वर्षीय शरद खाटू की याचिका पर यह फैसला सुनाया। याचिका के अनुसार खाटू ने पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने के बाद नवीनीकरण/पुन: जारी करने के लिए आवेदन किया। इस आवेदन को पासपोर्ट अधिकारियों ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनके खिलाफ ऑनलाइन रिकॉर्ड में 1990 का एक लंबित आपराधिक मामला दिख रहा था।
हाई कोर्ट ने दिया ये निर्देश
जब पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि वास्तव में खाटू के खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है, तो पीठ ने 14 अक्टूबर को पारित अपने आदेश में शरद को अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण/पुन: जारी करने के लिए नया आवेदन पेश करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने पासपोर्ट अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर आवेदन पर निर्णय लेने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
कहां जाना चाहते हैं शरद खाटू?
खाटू अपने बेटे और पोते-पोतियों से मिलने दुबई जाना चाहते हैं। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। इस मामले में शरद को अपना कीमती समय गंवाना पड़ा, क्योंकि पुलिस के आनलाइन पोर्टल पर गलत जानकारी थी कि उनके खिलाफ मामला लंबित है।
पुलिस ने अब पुष्टि की है कि ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है। पीठ ने कहा, हम पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे तुरंत कदम उठाएं ताकि गलत प्रविष्टि को हटाया जा सके और याचिकाकर्ता को आगे किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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