बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के दो जजों को किया बर्खास्त, लगे भ्रष्टाचार के आरोप
बॉम्बे हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों में दो जजों को बर्खास्त कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम पर रिश्वत मांगने और सिविल जज इरफान शेख पर मादक पदार्थों का दुरुपयोग करने का आरोप है। अनुशासनात्मक समिति की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया। हाई कोर्ट ने इन जजों का व्यवहार न्यायपालिका अधिकारी बने रहने लायक नहीं माना।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों में ट्रायल कोर्ट के दो जजों को बर्खास्त कर दिया है। इन जजों का व्यवहार न्यायपालिका अधिकारी बने रहने लायक नहीं माना गया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम और सिविल जज इरफान शेख की बर्खास्तगी का निर्णय अनुशासनात्मक समिति की जांच के बाद लिया गया। निकम पर रिश्वत मांगने का आरोप है, वहीं नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रापिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाले शेख पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और जांच के दौरान जब्त किए गए मादक पदार्थों का दुरुपयोग करने का आरोप है।
हाई कोर्ट ने दिया बर्खास्तगी का आदेश
शेख के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की गई एक याचिका अभी भी लंबित है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बर्खास्तगी का आदेश दिया। एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने सतारा जिले के सत्र न्यायाधीश निकम के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें उन पर धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत देने के लिए पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है।
जनवरी में, उन्होंने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया। उन्होंने दावा किया कि वह निर्दोष हैं। हाई कोर्ट ने मार्च में उन्हें अग्रिम गिरफ्तारी जमानत देने से इन्कार कर दिया।
महिला द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, उसके पिता, जो सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं, को किसी को सरकारी नौकरी देने के बहाने धोखा देने के आरोप में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। महिला ने सतारा सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की, और निकम ने इस याचिका की सुनवाई की।
एसीबी ने क्या लगाया आरोप?
एसीबी ने आरोप लगाया है कि मुंबई के किशोर संभाजी खरात और सतारा के आनंद मोहन खरात ने निकम के इशारे पर महिला से अनुकूल आदेश के लिए पांच लाख रुपये की मांग की। एसीबी ने निकम, खरात और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- SBI फ्रॉड केस में अनिल अंबानी को झटका, कंपनी के ₹1.50 वाले शेयर पर दिख सकता है असर, बॉम्बे HC ने ऐसा क्या कहा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।