Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपने अधिकारी के खिलाफ जांच CBI को स्थानांतरित करने के लिए ईडी की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से मांगा जवाब

    Updated: Thu, 25 Jan 2024 02:45 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा जिसमें रिश्वत के आरोप में तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए उसके अधिकारी के खिलाफ मामले की जांच को सी.बी.आई. को स्थानांतरित करने की मांग की गई है। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह में जवाब मांगा।

    Hero Image
    अपने अधिकारी के खिलाफ जांच CBI को स्थानांतरित करने के लिए ईडी की याचिका

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा, जिसमें रिश्वत के आरोप में तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए उसके अधिकारी के खिलाफ मामले की जांच को सी.बी.आई. को स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह में जवाब मांगा।

    ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि मंत्रियों के खिलाफ जांच से संबंधित फाइलें छीन ली गईं, जिसके बाद पीठ ने तमिलनाडु पुलिस से सुनवाई की अगली तारीख पर रिश्वत मामले में एकत्र की गई सामग्री पेश करने को कहा।

    न्यायमूर्ति कांत ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अमित आनंद तिवारी से मामले की सुनवाई की अगली तारीख तक रिश्वत मामले की जांच आगे नहीं बढ़ाने को कहा।

    जब पीठ ने मेहता से पूछा कि क्या ईडी ने भी रिश्वत लेने के आरोपी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, तो कानून अधिकारी ने सकारात्मक जवाब दिया और कहा कि एजेंसी उनके खिलाफ भी जांच करना चाहती है।

    ठीक है, आप (ईडी) भी मामले में आगे नहीं बढ़ें, न्यायमूर्ति कांत ने कहा, उन्होंने टीएन सरकार और ईडी दोनों से देश के संघीय ढांचे में जांच के लिए एक तंत्र का सुझाव देने की बात कही।

    पीठ ने कहा, हम नहीं चाहते कि संघीय ढांचे में जांच को लेकर आरोप-प्रत्यारोप के बीच वास्तविक मामलों में अपराधी छूट जाएं।

    जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, यह तो बस शुरुआत है। अगर अलग-अलग राज्यों में जहां ईडी अधिकारी तैनात हैं, वहां ऐसा होगा तो इस देश का क्या होगा? आपको सर्वोत्तम प्रथाओं का सुझाव देना होगा ताकि हमारे संघीय ढांचे में जांच के लिए एक तंत्र विकसित किया जा सके।

    पीठ ने ईडी के साथ एफआईआर साझा नहीं करने के लिए तमिलनाडु सरकार की भी खिंचाई की और कहा कि एफआईआर को पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए था।

    ईडी ने अपनी याचिका में टीएन सरकार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनुसूचित अपराधों के संबंध में राज्य में दर्ज सभी एफआईआर को साझा करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश देने की भी मांग की है।

    1 दिसंबर, 2023 को ईडी अधिकारी को तमिलनाडु सरकार के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने एक सरकारी कर्मचारी से 20 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

    यह भी पढ़ें- Haryana News: कंधे का दर्द बताकर आए युवक ने डॉक्टर को जड़े कई थप्पड़, झगड़े का शोर सुनकर दौड़े दूसरे चिकित्सक

    यह भी पढ़ें- मुख्तार अंसारी के बेटे को 'सुप्रीम' राहत, इस मामले में SC ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

    comedy show banner
    comedy show banner