Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    DGCA ने 57 हवाई अड्डों पर एयर ट्राफिक कंट्रोलर्स के लिए नियम किए लागू; पटना-इंफाल एयरपोर्ट भी शामिल

    By AgencyEdited By: Anurag Gupta
    Updated: Thu, 21 Sep 2023 09:15 PM (IST)

    नागर विमानन महानिदेशालय ने 57 हवाई अड्डों के लिए कामकाज की उचित समयसीमा संबंधित नियम लागू किए। डीजीसीए के मुताबिक वॉच ड्यूटी टाइम लिमिटेशन और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स से संबंधित नियम गुरुवार से 57 हवाई अड्डों पर लागू किए जा रहे हैं। नियमों के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए ऑपरेशनल ड्यूटी का समय 30 मिनट के ब्रेक के बिना दो घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।

    Hero Image
    डीजीसीए ने 57 हवाई अड्डों पर कामकाज संबंधित नियम लागू किए (फाइल फोटो)

    नई दिल्ली, पीटीआई। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने गुरुवार को एक अहम फैसला करते हुए 57 हवाई अड्डों के लिए कामकाज की उचित समयसीमा संबंधित नियम लागू किए। डीजीसीए ने कहा कि एयर ट्राफिक कंट्रोलर्स के लिए उचित कामकाजी समयसीमा और आराम संबंधित नियम अमृतसर, कोयंबटूर, इंफाल सहित 57 हवाई अड्डों पर लागू किए गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें: Air India के फ्लाइट सेफ्टी चीफ को DGCA ने एक महीने के लिए किया सस्पेंड, जानें वजह

    इन नियमों के प्रभावी होने पर एयर ट्राफिक कंट्रोलर्स को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय पर्याप्त आराम मिलेगा। डीजीसीए के मुताबिक, वॉच ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (WDTL) और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स (ATCO) से संबंधित नियम गुरुवार से 57 हवाई अड्डों पर लागू किए जा रहे हैं।

    नियमावली

    नियमों के मुताबिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए ऑपरेशनल ड्यूटी का समय 30 मिनट के ब्रेक के बिना दो घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि, ड्यूटी के बीच या फिर समाप्त होने के बाद ब्रेक लिया जा सकता है।

    डीजीसीए के मुताबिक, मानदंड आईसीएओ नियमों और देश के राष्ट्रीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संदर्भों पर आधारित हैं, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए वैज्ञानिक रूप से मान्य तथा उचित कामकाजी समय से जुड़े हुए हैं।दरअसल, नए नियम में ड्यूटी टाइम से लेकर ब्रेक टाइम तक को परिभाषित किया गया है।

    बता दें कि आईसीएओ अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन है। डीजीसीए के मुताबिक, एएआई द्वारा प्रशस्त मार्ग के तहत चरणबद्ध तरीके से नियमों को अन्य हवाई अड्डों पर लागू किया जाएगा। वहीं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स गिल्ड ने डीजीसीए के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि इसका लंबे समय से इंतजार था।

    यह भी पढ़ें: मुंबई एयरपोर्ट पर भारी बारिश के बीच प्राइवेट जेट दुर्घटनाग्रस्त, आठ लोग घायल; देखिये खौफनाक VIDEO

    किस-किस क्षेत्र के हवाई अड्डे शामिल?

    एक बयान में कहा गया कि हमें उम्मीद है कि बाकी हवाई अड्डों पर भी इसे जल्द ही चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। 57 हवाई अड्डों में उत्तरी क्षेत्र के नौ, दक्षिणी क्षेत्र के 15, पश्चिमी क्षेत्र के 12, पूर्वी क्षेत्र के 11 और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 10 शामिल हैं।