'यह एक झूठा मामला है...' BRS नेता के कविता को नहीं मिली राहत, 26 मार्च तक बढ़ी ईडी की रिमांड
एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता (BRS K Kavitha) के कविता को राहत नहीं मिली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की ईडी रिमांड 26 मार्च तक बढ़ा दी है। इस बीच दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में BRS एमएलसी के.कविता ने मीडिया से कहा कि यह एक अवैध गिरफ्तारी है। हम इसे अदालत में लड़ने जा रहे हैं। यह एक राजनीतिक मामला है।
एएनएआई, नई दिल्ली। एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता को राहत नहीं मिली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की ईडी रिमांड 26 मार्च तक बढ़ा दी है। दरअसल, 22 मार्च को सप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में शामिल होने के लिए ईडी ने गिरफ्तार किया गया है।
यह एक राजनीतिक मामला है
इस बीच दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में BRS एमएलसी के. कविता ने मीडिया से कहा कि 'यह एक अवैध गिरफ्तारी है। हम इसे अदालत में लड़ने जा रहे हैं। यह एक राजनीतिक मामला है, एक मनगढ़ंत मामला है, एक झूठा मामला है। हम इससे लड़ रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, वे बार-बार वही बातें पूछ रहे हैं।'
#WATCH एक्साइज पॉलिसी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में BRS एमएलसी के. कविता ने कहा, "... यह एक अवैध गिरफ़्तारी है। हम इसे अदालत में लड़ने जा रहे हैं। यह एक राजनीतिक मामला है, एक मनगढ़ंत मामला है, एक झूठा मामला है। हम इससे लड़ रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं… pic.twitter.com/3ugtiWf3hL— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 23, 2024
ED की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती
बता दें कि 46 वर्षीय कविता को संघीय मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया था। के कविता द्वारा दायर एक रिट याचिका पर शीर्ष अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया है, जिसमें दिल्ली शराब नीति मामले के संबंध में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में जाने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की विशेष पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि लोग सिर्फ इसलिए जमानत के लिए शीर्ष अदालत से सीधे संपर्क नहीं कर सकते क्योंकि वे राजनेता हैं या ऐसा करने में सक्षम हैं।
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