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    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता कविता पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट, गिरफ्तारी को लेकर वकील ने अदालत में कही ये बड़ी बात

    Updated: Mon, 18 Mar 2024 08:53 PM (IST)

    भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) की बेटी के. कविता ने दिल्ली आबकारी नीति अनियमितता से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। गत शुक्रवार को कविता को ईडी की टीम हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। उन्हें उनके आवास पर छापेमारी और लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था।

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    गत शुक्रवार को कविता को ईडी की टीम हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।

    एएनआई, नई दिल्ली। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) की बेटी के. कविता ने दिल्ली आबकारी नीति अनियमितता से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। गत शुक्रवार को कविता को ईडी की टीम हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। उन्हें उनके आवास पर छापेमारी और लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था।

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    गत 16 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने कविता को 23 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी अधिवक्ता नीलेश राणा के साथ कविता की ओर से कोर्ट में पेश हुए। मामले में आरोपित कविता की ओर से अधिवक्ता वजीह शफीक, अनुज तिवारी और दीपक नागर भी मौजूद रहे। चौधरी ने तर्क दिया कि यह गिरफ्तारी सत्ता का खुला दुरुपयोग है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का साफ उल्लंघन किया है।

    कानून के मुताबिक, उनकी गिरफ्तारी पर 19 मार्च तक रोक है। वहीं, ईडी की ओर से पेश विशेष ईडी अधिवक्ता जोहेब हुसैन और विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने तर्क दिया कि उनके पक्ष में में कोई लिखित अंतरिम आदेश नहीं है। हमने समन जारी करने से पहले 10 दिन का समय देने का बयान दिया था। उन्होंने कहा यदि दंडात्मक कार्रवाई न करने की प्रार्थना पर कोई स्पष्ट आदेश नहीं हैं तो आप अंतरिम आदेश नहीं मान सकते।

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