Delhi High Court: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिलेगी राहत?...ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर दिल्ली HC आज करेगा सुनवाई
Delhi High Court Latest News सुकेश ने साल 2017 के चुनाव संबंधी धन शोधन रोधी कानून के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज केस को रद करने की मांग ...और पढ़ें

पीटआई, एजेंसी। दिल्ली हाई कोर्ट महाठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। सुकेश ने साल 2017 के चुनाव संबंधी धन शोधन रोधी कानून के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज केस को रद करने की मांग को लेकर यह याचिका दायर की। सुकेश का यह मामला कमीशन रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ है।
पूर्व नेता टीटीवी दिनाकरण से ली थी रकम
चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने तमिलनाडु में उपचुनाव लड़ने के लिए वीके शशिकला गुट के लिए पार्टी का चुनाव चिन्ह 'दो पत्तियां' हासिल करने के लिए अन्नाद्रमुक के पूर्व नेता टीटीवी दिनाकरण से रकम ली थी। न्यायमूर्ति अमित शर्मा, जिनके समक्ष मामला सुनवाई के लिए लाया गया, में कहा गया कि चंद्रशेखर ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) और अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) को रद्द करने की मांग की। उन्होंने निचली अदालत को यह निर्देश देने की भी मांग की कि वह उसके समक्ष लंबित आपराधिक मामले पर आगे न बढ़े।
लॉन्ड्रिंग मामला अभियोजन साक्ष्य के चरण में है
शुरुआत में, ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने दलील दी कि इसी तरह की प्रार्थनाओं के साथ चंद्रशेखर द्वारा दायर एक याचिका पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है। उन्हें जवाब देते हुए, चंद्रशेखर के वकील ने कहा कि उनकी पिछली याचिका में उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामला अभियोजन साक्ष्य के चरण में है और मुकदमा जल्द ही समाप्त हो जाएगा
हालांकि, पीएमएलए के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत के अनुसार, किसी व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है यदि उन्हें आपराधिक मामले, यानी विधेय अपराध से बरी कर दिया गया है, या मामला रद्द कर दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के कारण अनुसूचित या विधेय अपराध से उत्पन्न होने वाली सुनवाई रुकी हुई है।

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