'आबकारी घोटाले में पूछताछ के लिए भेजा समन वापस लें', BRS नेता के कविता ने CBI को लिखा पत्र
दिल्ली के आबकारी घोटाले में जांच एजेंसियों का सामना कर रहीं बीआरएस नेता के कविता ने सीबीआइ से कहा है कि वो अपना समन वापस ले। के कविता को 26 फरवरी को सीबीआइ ने पूछताछ के लिए बुलाया है। के कविता ने सीबीआइ को पत्र लिखकर कहा है कि वह आबकारी नीति घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए 26 फरवरी को उपस्थित नहीं हो सकेंगी।

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली के आबकारी घोटाले में जांच एजेंसियों का सामना कर रहीं बीआरएस नेता के कविता ने सीबीआइ से कहा है कि वो अपना समन वापस ले। के कविता को 26 फरवरी को सीबीआइ ने पूछताछ के लिए बुलाया है।
के कविता ने सीबीआइ को लिखा पत्र
के कविता ने सीबीआइ को पत्र लिखकर कहा है कि वह आबकारी नीति घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए 26 फरवरी को उपस्थित नहीं हो सकेंगी। पत्र में उन्होंने आवश्यक सार्वजनिक व्यस्तताओं और सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक याचिका का हवाला दिया है। यह दूसरी बार है जब के कविता पूछताछ के लिए समन में शामिल नहीं हो रही हैं।
दिसंबर 2022 में सीबीआई ने की थी पूछताछ
सीबीआइ ने उनसे आखिरी बार दिसंबर 2022 में पूछताछ की थी। ईडी ने मनी लांड्रिंग एक्ट में बीआरस नेता के कविता को आरोपित बनाया है।सीबीआइ ने अब सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत समन भेजा है, जिसका उल्लंघन करने पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।
कविता ने अपने पत्र में क्या लिखा?
कविता ने अपने पत्र में लिखा कि इस धारा के तहत समन क्यों भेजे गए, इसका कोई तर्क, कारण या पृष्ठभूमि नहीं है। उन्होंने लिखा कि धारा 41ए सीआरपीसी के तहत मौजूदा नोटिस धारा 160 सीआरपीसी के तहत पहले के नोटिस के बिल्कुल विपरीत है, जो मुझे दिसंबर 2022 को जारी किया गया था और जिसका अनुपालन पहले ही हो चुका है।
पत्र के माध्यम से कविता ने कहा कि चूंकि किसी भी आरोप में मेरी कोई भूमिका नहीं है, इसलिए सीबीआइ को अब इस मामले में मेरी कोई जरूरत नहीं है और यह मामला पूरी तरह से अदालत के समक्ष विचाराधीन है।
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