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    पराली जलाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास डीएम भी दर्ज करा सकेंगे शिकायत, आदेश जारी

    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:27 PM (IST)

    पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए अब जिला उपायुक्त/जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज करा सकेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने उन्हें यह अधिकार दिया है। पहले केवल फ्लाइंग स्क्वाड को ही पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने का अधिकार था। आयोग ने पराली जलाने से रोकने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है।

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    पराली जलाने पर दर्ज होगी शिकायत, आदेश जारी। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब जिला उपायुक्त/जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज करा सकेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने इसके लिए उन्हें अधिकार दिया है। पहले सिर्फ फ्लाइंग स्क्वाड को ही पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने अधिकार था।

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    इसके साथ ही वे कार्रवाई न करने वाले नोडल अधिकारी और सुपरवाइजर आफिसर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि पराली जलाने के मामलों में कमी लाने के लिए ऐसा करने वाले और पराली जलाने से रोकने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। यही वजह है कि संबंधित जिलों के अधिकारियों को यह शक्तियां दी जा रही है कि वह दोषियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकें।

    जारी किया गया लिखित आदेश

    सीएक्यूएम के सदस्य (तकनीकी) डा. विरेंद्र शर्मा ने इस आशय के लिखित आदेश जारी किए हैं। आदेश की प्रति दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को भेजी गई है।

    क्या कहा गया आदेश में?

    आदेश में कहा गया है कि पराली जलाने का एनसीआर के प्रदूषण पर बड़ा असर पड़ता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान की सरकारें पराली जलने से रोकने के तमाम प्रयास कर रही हैं। सभी राज्यों ने सीएक्यूएम को पराली जलाने के मामले रोकने का एक्शन प्लान दिया है और इस पर काम भी शुरू कर दिया है। इसके बावजूद पराली जलाने के मामले आ रहे हैं।

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