कफ सीरप से मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर, CBI जांच की मांग
मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कफ सीरप से बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने औषधि सुरक्षा तंत्र में सुधार और अदालत की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध किया है। याचिका में सीबीआई जांच और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की गई है ताकि नियामक कमियों की पहचान की जा सके।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कफ सीरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में औषधि सुरक्षा तंत्र में सुधार और जांच की मांग की गई है।
अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर इस याचिका में अदालत की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही, शीर्ष कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति के गठन की भी मांग की गई है।
याचिका में क्या कहा गया?
याचिका में यह भी कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में जहरीले कफ सीरप के कारण हुई बच्चों की मौत से संबंधित सभी लंबित प्राथमिकी और जांच को सीबीआइ को सौंपा जाए। इसमें निष्पक्षता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में जांच का अनुरोध किया गया है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य-स्तरीय जांचों के कारण जवाबदेही बंट गई है, जिससे खतरनाक औषधियां बाजार में पहुंच रही हैं।
याचिका में अदालत से केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर एक न्यायिक या विशेषज्ञ निकाय गठित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है ताकि उन नियामक कमियों की पहचान की जा सके जिनके कारण घटिया दवाइयां बाजार में पहुंचीं।
अदालत में किया गया आग्रह
इसमें अदालत से यह भी आग्रह किया गया है कि आगे किसी भी बिक्री या निर्यात की अनुमति देने से पहले सभी संदिग्ध उत्पादों का एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से विषाक्तता परीक्षण अनिवार्य किया जाए।
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