जस्टिस अतुल श्रीधरन का छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नहीं होगा ट्रांसफर? कोलेजियम ने प्रस्ताव लिया वापस
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट स्थानांतरित करने का फैसला वापस ले लिया है। केंद्र सरकार के पुनर्विचार के बाद, कोलेजियम ने अब जस्टिस श्रीधरन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। पहले, 25 और 26 अगस्त 2025 को 14 न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें जस्टिस श्रीधरन का नाम भी शामिल था।

जस्टिस अतुल श्रीधरन के ट्रांसफर सिफारिश वापस ली।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने केंद्र सरकार के पुनर्विचार के अनुरोध पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की अपनी सिफारिश वापस ले ली है।
कोलेजियम ने मामले पर पुनर्विचार करने के बाद जस्टिस श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 25 अगस्त और 26 अगस्त 2025 को हुई बैठक में कुल 14 हाई कोर्ट न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रस्ताव पारित किया था।
जजों के ट्रांसफर की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी
कोलेजिमय ने जिन 14 न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी उस सूची में सबसे पहला नाम जस्टिस अतुल श्रीधरन का था। कोलेजियम ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश सरकार को भेजी थी लेकिन सरकार ने जस्टिस श्रीधरन का मामला कोलेजियम को वापस भेजते हुए कोलेजियम से अनुरोध किया था कि वह जस्टिस श्रीधरन के स्थानांतरण पर पुनर्विचार करे।
मामले पर किया गया पुनर्विचार
कोलेजियम ने 14 अक्टूबर को फिर बैठक की जिसमें केंद्र सरकार के अनुरोध पर मामले पर पुनर्विचार किया गया। इस बैठक में कोलेजियम ने जस्टिस श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की अपनी पूर्व सिफारिश वापस ले ली और उन्हें छत्तीसगढ़ की जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की नयी सिफारिश सरकार को भेजी है।

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