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    'कमा के खाना चाहिए...' मुंबई में घर, BMW कार और गुजारा भत्ता की मांग पर CJI ने लगा दी महिला की क्लास

    Updated: Tue, 22 Jul 2025 05:57 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट में वैवाहिक मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई बीआर गवई ने महिला की मुंबई में घर बीएमडब्ल्यू कार और 12 करोड़ रुपये के गुजारा भत्ते की मांग पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि महिला उच्च शिक्षित है और उसे कमाकर खाना चाहिए। महिला ने पति पर नौकरी छुड़वाने और सिजोफ्रेनिया से पीड़ित बताने का आरोप लगाया।

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    गुजारा भत्ता की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिपण्णी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक वैवाहिक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने बड़ी टिपण्णी की। वैवाहिक विवाद के एक मामले में महिला द्वारा पति से मुंबई में एक घर, BMW कार और 12 करोड़ रुपये का भरण-पोषण की मांग पर मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने टिप्पणी की कि महिला उच्च शिक्षित है और उसे कमा कर खाना चाहिए।

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    जब मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि वह क्या चाहती है, तो महिला ने जवाब दिया कि वह मुंबई में एक घर, 12 करोड़ रुपये का भरण-पोषण और एक महंगी बीएमडब्ल्यू कार चाहती है।

    सीजीआई ने पूछे ये सवाल

    मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, 'आप आईटी विशेषज्ञ हैं। आपने एमबीए किया है। आप नौकरी क्यों नहीं करतीं?" आपकी शादी सिर्फ 18 महीने चली और आप एक बीएमडब्ल्यू भी चाहती हैं? और हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता?

    महिला ने दिया ये जवाब

    इस पर महिला ने जवाब दिया, 'वह बहुत अमीर है और वह यह दावा करते हुए शादी को रद्द करने की मांग कर रहा था कि मैं सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त हूं। पति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने अदालत से कहा हर चीज की मांग ऐसे नहीं की जा सकती।

    महिला ने पूछा- क्या मैं सिजोफ्रेनिया से पीड़ित लगती हूं, महोदय?

    इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को याद दिलाया कि वह अपने से अलग हुए पति के पिता की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती।

    अपना पक्ष रख रही महिला ने पीठ को बताया कि उसका पति सिटी बैंक में मैनेजर है और दो व्यवसाय भी चलाता है।

    महिला ने कहा, मैं एक बच्चा चाहती थी, लेकिन उसने मुझे बच्चा नहीं दिया। उसने यह कहते हुए तलाक की अर्जी दी कि मैं सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हूं। उसने पति पर यह भी आरोप लगाया कि उसने मुझे नौकरी छोड़ने के लिए भी मजबूर किया।

    इसके बाद अदालत ने पति के टैक्स रिटर्न की जांच की, क्योंकि उसके वकीलों ने बताया कि नौकरी छोड़ने के बाद उसकी आय में गिरावट आई है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने महिला से कहा कि वह फ्लैट से 'संतुष्ट' रहे और कोई 'अच्छी नौकरी' करे। बेहतर होगा कि आप 4 करोड़ ले लें, पुणे, हैदराबाद या बेंगलुरु में एक अच्छी नौकरी ढूंढ़ लें... वहां आईटी की काफी डिमांड है। आप इतनी पढ़ी-लिखी हैं। आपको खुदको मांगना नहीं चाहिए और खुदको काम के खाना चाहिए।

    यह भी पढ़ें- 'देश की न्यायिक व्यस्था को ठीक करने की जरूरत...' CJI बीआर गवई ने क्यों कहा ऐसा?

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