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Next CJI: यूयू ललित से उत्तराधिकारी का मांगा गया सुझाव, सीनियर जज डीवाई चंद्रचूड़ हो सकते हैं देश के 50वें CJI

हर बार की तरह ही इस बार भी यूयू ललित को अपने रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस का पद संभालने के लिए योग्य उम्मीदवार के नाम को प्रस्तावित करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने लिखकर यूयू ललित से उम्मीदवार का नाम देने को कहा है।

By Jagran NewsEdited By: Monika MinalPublished: Fri, 07 Oct 2022 10:27 AM (IST)Updated: Fri, 07 Oct 2022 10:27 AM (IST)
Next CJI: यूयू ललित से उत्तराधिकारी का मांगा गया सुझाव,  सीनियर जज डीवाई चंद्रचूड़ हो सकते हैं देश के 50वें  CJI
यूयू ललित को अगले चीफ जस्टिस के लिए देना होगा नाम का प्रस्ताव

नई दिल्ली, एएनआइ। Chief Justice of India: केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस यूयू ललित (Uday Umesh Lalit) से उनके उत्तराधिकारी के नाम का सुझाव मांगा है। शुक्रवार को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार कानून मंत्री की ओर से CJI को लिखकर उनके उत्तराधिकारी के लिए नाम का सुझाव देने को कहा जाता है।  दरअसल बाद 8 नवंबर को यूयू ललित रिटायर होने वाले हैं। यूयू ललित का चीफ जस्टिस के तौर पर 74 दिनों का छोटा कार्यकाल है।

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शुरू हुई नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया 

देश के लिए नए चीफ जस्टिस के लिए नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस क्रम में केंद्र की ओर से लिखित तौर पर मौजूदा चीफ जस्टिस से अपने उत्तराधिकारी का नाम भेजने को कहा है। संभावना जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज डीवाई चंद्रचूड़ को भारत का 50वां चीफ जस्टिस नियुक्त किया जा सकता है। हमेशा से CJI अपने बाद मौजूद सबसे सीनियर जज को ही अपने उत्तराधिकारी के तौर पर नामित करते हैं।

कालेजियम का भी है मसला 

29 सितंबर को कालेजियम की बैठक रद होने के बाद, सीजेआई ने 30 सितंबर को कालेजियम के सदस्यों को एक लिखित प्रस्ताव भेजा जिसमें चार रिक्त पदों को भरने की मंजूरी मांगी गई थी। नियम के तहत CJI यूयू ललित 8 अक्टूबर के बाद कालेजियम की बैठक आयोजित नहीं कर सकेंगे। यूयू ललित का कार्यकाल आगामी 8 नवंबर तक का है।

10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट खुलने के बाद कालेजियम मिल सकता है लेकिन तब तक 'एक महीने से कम' का नियम लागू हो जाएगा। रिक्त पदों को भरने के लिए कालेजियम की मंजूरी मिलने के लिए रिटायरमेंट से एक महीने पहले के नियम के तहत उनके लिए किसी नाम का सुझाव देना मुश्किल है। CJI की ओर से जिन चार नामों पर सहमति मांगी गई थी उसमें तीन मौजूदा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक सुप्रीम कोर्ट के वकील का नाम था।

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