करूर भगदड़ मामले में एक्टर विजय को तलब कर सकती है CBI; तमिलनाडु विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक राष्ट्रपति ने लौटाया
तमिलनाडु के करूर जिले में इस वर्ष हुई भीषण भगदड़ मामले की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) जनवरी में टीवीके के संस्थापक और अभिनेता से नेता ...और पढ़ें

करूर भगदड़ मामले में एक्टर विजय को तलब कर सकती है CBI (फोटो- एक्स)
आईएएनएस, चेन्नई। तमिलनाडु के करूर जिले में इस वर्ष हुई भीषण भगदड़ मामले की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) जनवरी में टीवीके के संस्थापक और अभिनेता से नेता बने विजय को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है।
यह हादसा 27 सितंबर को करूर जिले के वेलुसामीपुरम में हुआ था, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद राज्यभर में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसके चलते मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई।
सीबीआई ने अब तक घटनास्थल का निरीक्षण कर दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य जुटाए हैं तथा पीड़ितों के परिजनों, एंबुलेंस चालकों, स्थानीय पुलिसकर्मियों, जिला अधिकारियों और कार्यक्रम आयोजकों समेत 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की है।
तमिलनाडु विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक राष्ट्रपति ने लौटाया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मद्रास विश्वविद्यालय से जुड़े तमिलनाडु विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है। इस विधेयक के जरिए राज्य सरकार विश्वविद्यालय के कुलपति (वाइस चांसलर) की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती थी।
तमिलनाडु विधानसभा ने यह विधेयक अप्रैल 2022 में पारित कर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा था। इसका उद्देश्य 168 वर्ष पुराने मद्रास विश्वविद्यालय के संचालन पर राज्य सरकार का नियंत्रण बढ़ाना था, जहां पिछले दो वर्षों से नियमित कुलपति की नियुक्ति नहीं हो सकी है।
विधेयक के तहत मद्रास विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन कर कुलपति की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार राज्यपाल से लेकर राज्य सरकार को सौंपने का प्रस्ताव था। इसके लिए अधिनियम में चांसलर शब्द के स्थान पर सरकार शब्द शामिल करने की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में राज्यपाल विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति हैं।

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