कावेरी विवाद: SC ने पानी न छोड़ने पर कर्नाटक पर लगाया करोड़ो का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि कर्नाटक सरकार तमिलनाडु को बतौर मुआवजा दो हजार चार सौ अस्सी करोड़ रूपए देगा।

नई दिल्ली। कावेरी जल विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को कावेरी नदी से दो हजार क्यूसेक पानी की आपूर्ति तमिलनाडु को करने का निर्देश जारी किया था, जिसका पालन नहीं किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार पर जुर्माना लगाते हुए इसकी भरपाई करने का निर्देश जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार तमिलनाडु को बतौर जुर्माना दो हजार चार सौ अस्सी करोड़ रूपए देगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से एक हफ्ते में गवाहों की लिस्ट मांगी है, साथ ही उन गवाहों के एफिडेविड जमा करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।
कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
बता दें कावेरी जल विवाद का इतिहास काफी पुराना है। हंगामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर राज्यों की सरकार से समाधान निकालने का आदेश जारी किया।

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