इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत, अदालत ने दी अंतरिम जमानत
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। अदालत ने उन्हें राहत देते हुए यह फैसला सुनाया। यह मामला सोशल मीडिया पर उनकी विवादास्पद पोस्ट से जुड़ा है जिसके कारण उन्हें कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी।
कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा पनोली को सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला एक वीडियो अपलोड करने के मामले में गुरुग्राम से अरेस्ट किया था। मंगलवार को हुई सुनवाई में शर्मिष्ठा पनोली को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।
कोर्ट में केस डायरी पेश करने का दिया था आदेश
कलकत्ता हाई कोर्ट ने दो दिन पहले गार्डेनरीच थाने को शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के मामले की केस डायरी अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत ने आगे ये भी कहा था कि राज्य सरकार शर्मिष्ठा की कार्रवाई को लेकर अब कोई नया मामला दर्ज न करे।
शर्मिष्ठा पर क्या लगे थे आरोप?
कोलकाता की एक अदालत ने पनोली को 13 जून तक के लिए जेल भेज दिया था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बॉलीवुड के एक्टर पर टिप्पणी की थी। उन पर पैगंबर मुहम्मद के बारे में आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने का भी आरोप था।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत की मांग को ठुकरा दिया था। अब हाई कोर्ट ने सुनवाई कर शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा था, शर्मिष्ठा के बयान ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है।
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