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    शर्मिष्ठा पनौली की बढ़ी मुश्किलें, दिल्ली और गुवाहाटी में भी शिकायतें दर्ज; हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगी केस डायरी

    Updated: Tue, 03 Jun 2025 06:05 PM (IST)

    पैगंबर मुहम्मद पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने वाले वजाहत खान कादरी रशीदी खुद कई मामलों में आरोपित हैं। कादरी के विरुद्ध सांप्रदायिक और भड़काऊ पोस्ट करने को लेकर कोलकाता पुलिस के साइबर सेल में सात प्राथमिकी दर्ज हैं। उस पर हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का भी आरोप है।

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    शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद से उनके परिवार को धमकी भरे फोन आ रहे हैं।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। पैगंबर मुहम्मद के बारे में आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में इंफ्लुएंसर व कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनौली के विरुद्ध कोलकाता के गार्डेनरीच थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने वाला वजाहत खान कादरी रशीदी खुद कई मामलों में आरोपित है।

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    कादरी के विरुद्ध इंटरनेट मीडिया पर सांप्रदायिक और भड़काऊ पोस्ट करने को लेकर कोलकाता पुलिस के साइबर सेल व महानगर के विभिन्न थानों में कम से कम सात प्राथमिकी दर्ज हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन मामलों की जांच चल रही है। तथ्यों की पुष्टि होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    कादरी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने वालों में से एक प्रसून मैत्र ने उसे 'आदतन अपराधी करार देते हुए प्रश्न किया कि उन मामलों में पुलिस शर्मिष्ठा के मामले जितनी सक्रियता क्यों नहीं दिखा रही है? कादरी पर इंटरनेट मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं और परंपराओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है।

    दिल्ली व गुवाहाटी में भी शिकायतें दर्ज

    कोलकाता के अलावा दिल्ली व गुवाहाटी में भी उसके विरुद्ध कई शिकायतें दर्ज हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने एक्स पर लिखा-'मां कामाख्या के विरुद्ध एक व्यक्ति द्वारा की गई अस्वीकार्य टिप्पणियों के संदर्भ में असम पुलिस की ओर से मामला दर्ज किया गया है और हम उस व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई का करने के लिए असम लाने में बंगाल सरकार से सहयोग मांगेंगे।

    इस बीच कादरी के पिता ने अपने बेटे के 'लापता' हो जाने की जानकारी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद से उनके परिवार को धमकी भरे फोन आ रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने शर्मिष्ठा को अविलंब रिहा करने की मांग करते हुए कहा कि भारतीय संविधान सभी को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

    हाई कोर्ट ने पुलिस से मांगी केस डायरी

    कलकत्ता हाई कोर्ट ने गार्डेनरीच थाने को आगामी पांच जून को शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के मामले की केस डायरी अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। उस दिन शर्मिष्ठा की अंतरिम जमानत पर फिर सुनवाई होगी।

    न्यायमूर्ति पार्थ सारथी मुखर्जी की अवकाशकालीन पीठ ने यह भी कहा कि गार्डेनरीच थाने में दर्ज मामले की जांच की जाएगी, जिसके सिलसिले में शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस संबंध में दर्ज सभी अन्य प्राथमिकी में कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। अदालत ने आगे कहा कि राज्य सरकार शर्मिष्ठा की कथित कार्रवाई को लेकर अब कोई नया मामला दर्ज न करे।

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