गुजरात में पूर्व विधायक और पूर्व SP समेत 14 को आजीवन कारावास, करोड़ों के बिटक्वाइन हड़पने का मामला
अहमदाबाद जिला सत्र न्यायालय ने सूरत के एक उद्योगपति से रिश्वत में बिटक्वाइन लेने के मामले में पूर्व विधायक और पूर्व एसपी समेत 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शैलेष भट्ट नामक एक उद्योगपति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनसे करोड़ों रुपये के बिटक्वाइन जबरन लिए गए।

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। जिला सत्र न्यायालय अहमदाबाद ने सूरत के उद्योगपति से रिश्वत में बिटक्वाइन हड़पने के मामले में एक पूर्व विधायक, पूर्व एसपी समेत 14 को लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सूरत के उद्योगपति एवं बिल्डर शैलेष भट्ट ने 2018 से पहले करीब 2257 बिटक्वाइन अपने खाते में ट्रांसफर कराए थे। इस मामले में अमरेली के पूर्व एसपी जगदीश पटेल, पुलिस निरीक्षक अनंत पटेल समेत अपराध शाखा के दस पुलिसकर्मियों ने शैलेष को जांच के नाम पर बुलाकर पांच करोड़ रुपये ले लिए।
गृह मंत्रालय से की थी शिकायत
इसके बाद उसका अपहरण कर पुलिस निरीक्षक अनंत पटेल ने नौ करोड़ रुपये के बिटक्वाइन को अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद भी 50 करोड़ रुपये की और मांग करने लगे। शैलेष हवाला के जरिये रुपये भेजने की बात कहकर इनके चंगुल से निकल गया।
बाद में उसने गुजरात के गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखकर शिकायत की। पूर्व विधायक नलिन कोटडिया व वकील केतन पटेल भी इस साजिश में संलिप्त थे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इन सभी को अपहरण व ठगी का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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