सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी बंगाल सरकार, क्या है मामला?
बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी जिसमें टेट परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले शिक्षकों को परीक्षा देने का निर्देश है। शिक्षा विभाग को डर है कि इससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होगी। लगभग एक लाख शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी, जिससे उनमें नौकरी खोने का डर है।

हरी झंडी मिलते ही याचिका दायर कर दी जाएगी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी, जिसमें जिन कार्यरत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षक-शिक्षिकाओं ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें इसकी परीक्षा देने को कहा गया है। नौकरी कायम रखने के लिए उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा।
सूत्रों ने बताया कि पुनर्विचार याचिका के लिए राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से राज्य सचिवालय से अनुरोध किया गया है। वहां से हरी झंडी मिलते ही याचिका दायर कर दी जाएगी।
शिक्षा विभाग का क्या कहना है?
स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षक-शिक्षिकाओं के परीक्षा देने की तैयारी करने से स्कूलों में पठन-पाठन में व्यापक रूप से प्रभाव पड़ सकता है। आंकड़ों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के फलस्वरूप बंगाल में करीब एक लाख शिक्षक-शिक्षिकाओं को परीक्षा देनी पड़ सकती है।
शिक्षकों में नौकरी जाने का डर
बहुत से शिक्षकों को नौकरी खोने का भय सता रहा है। ऐसे बहुत से शिक्षक हैं, जो पिछले 15-20 वर्षों से अध्यापन कर रहे हैं। उन्हें भी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य इस बाबत पुनर्विचार याचिका दायर कर चुके हैं।
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