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    4 साल पहले राम मंदिर मामले में हुए अहम फैसलों पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने की खुल कर बात, अदालत के निर्णय पर की टिप्पणी

    By Agency Edited By: Nidhi Avinash
    Updated: Mon, 01 Jan 2024 08:46 PM (IST)

    भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अयोध्या (Ayodhya case judges) फैसलों पर अहम टिप्पणी की है। सोमवार को CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि विवादित स्थल पर एक ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाने वाले पांच न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से फैसला किया था। निर्णय के लिए कोई लेखकत्व जिम्मेदार नहीं होगा। बता दें कि 9 नवंबर 2019 को अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया गया था।

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    अयोध्या फैसले पर CJI चंद्रचूड़ ने की खुल कर बात (Image: ANI)

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक अयोध्या फैसले के चार साल से अधिक समय बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अहम टिप्पणी की है।

    सोमवार को CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि विवादित स्थल पर एक ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाने वाले पांच न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से फैसला किया था। निर्णय के लिए कोई लेखकत्व जिम्मेदार नहीं होगा। इसे आसान भाषा में समझें तो अयोध्या मामले में फैसला किसने लिखा है, इसक उल्लेख नहीं किया जाएगा।

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    4 साल पहले लिया गया था फैसला

    गौरतलब है कि, 9 नवंबर, 2019 को, एक सदी से भी अधिक समय से चले आ रहे एक विवादास्पद मुद्दे का निपटारा किया गया था। इसके लिए तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने मंदिर के निर्माण पर फैसला सुनाया था। पीठ ने सुनवाई मेंउत्तर प्रदेश के पवित्र शहर में एक मस्जिद के लिए वैकल्पिक पांच एकड़ का भूखंड खोजा जाएगा।

    पीटीआई के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में संविधान पीठ में शामिल सीजेआई चंद्रचूड़ ने नाम न छापने के मुद्दे पर खुलकर बात की और कहा, जब न्यायाधीश एक साथ बैठे, जैसा कि वे किसी फैसले से पहले करते हैं, तो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यह 'अदालत का निर्णय' होगा।

    5 न्यायाधीशों की पीठ ने लिया था फैसला

    सीजेआई ने कहा कि 'जब पांच न्यायाधीशों की पीठ फैसले पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठी, जैसा कि हम सभी फैसला सुनाए जाने से पहले करते हैं, तो हम सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यह अदालत का फैसला होगा और इसलिए, किसी भी व्यक्तिगत न्यायाधीश को कोई लेखकत्व नहीं दिया गया है।'

    CJI ने कहा, 'इस मामले में संघर्ष का एक लंबा इतिहास है, देश के इतिहास पर आधारित विविध दृष्टिकोण हैं और जो लोग पीठ का हिस्सा थे, उन्होंने फैसला किया कि यह अदालत का फैसला होगा। अदालत एक स्वर से बात करेगी और ऐसा करने का विचार यह स्पष्ट संदेश देना था कि हम सभी न केवल अंतिम परिणाम में बल्कि फैसले में बताए गए कारणों में भी एक साथ खड़े हैं।'

    हिंदुओं की यह आस्था निर्विवाद थी

    शीर्ष अदालत की पीठ ने 2019 में कहा था कि हिंदुओं की यह आस्था निर्विवाद थी कि भगवान राम का जन्म इसी स्थान पर हुआ था और वह प्रतीकात्मक रूप से भूमि के मालिक थे। अदालत ने कहा था कि फिर भी, यह भी स्पष्ट है कि हिंदू कारसेवकों द्वारा 16वीं शताब्दी की तीन गुंबद वाली संरचना का विनाश, जो वहां राम मंदिर बनाना चाहते थे, एक गलती थी जिसका समाधान किया जाना चाहिए। इसका आस्था और विश्वास से कोई लेना-देना नहीं है और इसके बजाय मामले को तीन पक्षों - सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा, एक हिंदू समूह और राम लला विराजमान के रूप में नामित प्रतीकात्मक भगवान राम के बीच भूमि पर स्वामित्व विवाद के रूप में माना जाता है।

    1,045 पन्नों का था फैसला

    1,045 पन्नों के फैसले का हिंदू राजनेताओं और समूहों ने व्यापक स्वागत किया, जबकि मुस्लिम नेतृत्व ने कहा कि वे फैसले को स्वीकार करेंगे, भले ही उन्होंने इसे त्रुटिपूर्ण बताया। फिर भी, उन्होंने शांति का आह्वान किया और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने नोट किया कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है।

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