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    प्रोफेसर खान अरेस्ट मामला: 'मीलॉर्ड आज या कल में ही...', सिब्बल की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

    Updated: Mon, 19 May 2025 07:22 PM (IST)

    अशोका विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान (Ali Khan) ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने अपन ...और पढ़ें

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    प्रोफेसर अली खान ने अपनी गिरफ्तारी को दी चुनौती

    माला दीक्षित, नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार अशोका विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचे हैं। अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सोमवार को उनकी ओर से मामले पर जल्दी सुनवाई की गुहार लगाई गई जिस पर कोर्ट ने केस सुनवाई के लिए जल्दी ही सूचीबद्ध करने का भरोसा दिलाया।

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    प्रोफेसर को बचाने सुप्रीम कोर्ट में उतरे सिब्बल

    एसोसिएट प्रोफेसर अली खान (Professor Ali Khan) को पुलिस ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) पर टिप्पणी करने के मामले में रविवार को गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेश किया जहां से कोर्ट ने उसे दो दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। अली खान ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

    सिब्बल ने शीर्ष अदालत से क्या लगाई गुहार

    सोमवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (kapil Sibal) ने प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और आगस्टिन जार्ज मसीह की पीठ के समक्ष अली खान की याचिका का जिक्र करते हुए मामले पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। सिब्बल ने कहा कि उन्हें देशभक्ति वाले बयान के लिए गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट इस मामले को आज ही सुन ले या फिर कल सुनवाई करे। कोर्ट ने जल्दी सुनवाई का अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले को कल या परसों सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

    प्रोफेसर अली खान के खिलाफ दो एफआइआर दर्ज

    ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी के मामले में एसोसिएट प्रोफेसर अली खान के खिलाफ दो एफआइआर दर्ज हुई हैं। भारत सरकार ने पहलगाम में पर्यटकों को चुन चुन कर गोली मारने की आतंकी घटना के लिए पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ आपरेशन सिंदूर चलाया था।

    इसी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अली खान ने फेसबुक पर लिखा था। इस मामले में अली खान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में दो मामले दर्ज हुए हैं। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196 (1), 197 (1) और 299 में मामला दर्ज हुआ है।

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