नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाने वाले आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है।

एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को एक हफ्ते के अंदर जेल अथॉरिटी के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपियों की जमानत याचिका पर नए सिरे से फैसला करने को कहा है।

मेरठ से दिल्ली लौटते वक्त हुई थी फायरिंग

असदुद्दीन ओवैसी ने इसी साल फरवरी में अपने ऊपर फायरिंग का दावा किया था। ओवैसी किठौर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार करने के बाद देर शाम काफिले के साथ कार में सवार होकर दिल्ली के लौट रहे थे। पिलखुवा में एनएच-9 स्थित छिजारसी टोल प्लाजा पर दो हमलावरों ने चार राउंड फायरिंग कर दी थी। हालांकि, गोलीबारी में ओवैसी बाल-बाल बच गए। गोली उनकी कार पर लगी थी। वहीं, घटना के वक्त मौजूद लोगों ने आरोपी को धर दबोचा था। हमलावरों की पहचान गौतमबुद्ध नगर के बादलपुर थाना क्षेत्र के गांव दुरयाई निवासी सचिन और सहारनपुर के सपाला निवासी शुभम के रूप में हुई थी।

ओवैसी ने ट्वीट कर फायरिंग की जानकारी दी थी। ट्वीट में एक फोटो में कार में गोली के छेद के निशान देखे जा सकते हैं। ओवैसी ने कहा था कि फायरिंग करने वाले कुछ लोग थे। हमलावर हथियार छोड़कर भाग गए। फायरिंग में मेरी कार पंक्चर हो गई। हालांकि सभी महफूज हैं।

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Edited By: Manish Negi