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    Apple iPhone Plant: शादीशुदा महिलाओं को फॉक्सकॉन इंडिया नहीं दे रही जॉब? सरकार ने मांगी रिपोर्ट; कंपनी ने दी ये दलील

    By Agency Edited By: Piyush Kumar
    Updated: Thu, 27 Jun 2024 06:00 AM (IST)

    फॉक्सकॉन इंडिया एपल आइफोन प्लांट में विवाहित महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं दिए जाने के मामले पर भारत सरकार ने एक्शन लिया है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भर्ती करते समय पुरुष और महिला श्रमिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

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    फॉक्सकॉन इंडिया एपल आइफोन प्लांट में शादीशुदा महिलाओं को काम नहीं मिल रहा।(फोटो सोर्स; सोशल मीडिया)

    पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने तमिलनाडु के श्रम विभाग से फॉक्सकॉन इंडिया एपल आइफोन प्लांट में विवाहित महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं दिए जाने के मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

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    महिला-पुरुष में ना हो भेदभाव: भारत सरकार

    श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भर्ती करते समय पुरुष और महिला श्रमिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि इस अधिनियम के प्रविधानों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इसलिए उससे रिपोर्ट मांगी गई है।

    कंपनी ने क्या दी है दलील?

     समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने मंगलवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा था कि फॉक्सकॉन ने चेन्नई के पास अपने आईफोन प्लांट में विवाहित महिलाओं को नौकरियों से व्यवस्थित रूप से बाहर रखा है। कंपनी का कहना है कि विवाहित महिलाओं के पास अविवाहित समकक्षों की तुलना में अधिक पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं।

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